1 करोड़ रुपये का जुर्माना, 10 साल तक की जेल: इस तरह एंटी-पेपर लीक बिल रोकेगा परीक्षाओं में गड़बड़ी

Edited By Anu Malhotra,Updated: 06 Feb, 2024 11:19 AM

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केंद्र सरकार ने सोमवार को लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पेश किया। न्यूनतम तीन साल की जेल की सजा और 1 करोड़ रुपये तक के जुर्माने सहित सख्त दंड के प्रावधान के साथ, विधेयक का उद्देश्य सरकारी भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और फर्जी वेबसाइटों जैसी...

नई दिल्ली:  केंद्र सरकार ने सोमवार को लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पेश किया। न्यूनतम तीन साल की जेल की सजा और 1 करोड़ रुपये तक के जुर्माने सहित सख्त दंड के प्रावधान के साथ, विधेयक का उद्देश्य सरकारी भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और फर्जी वेबसाइटों जैसी गड़बड़ियों को रोकना है।

वर्तमान में, केंद्र सरकार और उसकी एजेंसियों द्वारा सार्वजनिक परीक्षाओं के संचालन में विभिन्न संस्थाओं द्वारा अपनाए गए अनुचित तरीकों या किए गए अपराधों से निपटने के लिए कोई विशिष्ट कानून नहीं है।

 केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 2024 पेश किया, जिसमें "प्रश्न पत्र (question paper) या उत्तर कुंजी (answer key) के लीक होने", "सार्वजनिक परीक्षा में अनाधिकृत रूप से किसी भी तरीके से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उम्मीदवार की सहायता करने" का उल्लेख है  और "कंप्यूटर नेटवर्क या कंप्यूटर संसाधन के साथ छेड़छाड़" को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संस्थानों द्वारा किया गया अपराध माना जाता है।

एंटी-पेपर लीक बिल के अंतर्गत कौन सी परीक्षाएं शामिल होंगी?
संघ लोक सेवा आयोग (UPSC), कर्मचारी चयन आयोग (SSC), रेलवे, बैंकिंग भर्ती परीक्षा और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित सभी कंप्यूटर-आधारित परीक्षाएं इसके दायरे में आएंगी। विधेयक के प्रावधान राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा (NEET), संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JEE) और कॉमन यूनिवर्सिटी प्रवेश परीक्षा (CUET) जैसी प्रवेश परीक्षाओं तक भी विस्तारित हैं।

एंटी पेपर लीक बिल के तहत सजा के प्रावधान क्या हैं?
इसे पेश करते हुए सिंह ने कहा कि विधेयक में धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए न्यूनतम 3  से 5 साल की कैद का प्रावधान है और धोखाधड़ी के संगठित अपराधों में शामिल लोगों को पांच से 10 साल की कैद और न्यूनतम एक करोड़ रुपये का जुर्माना भरना होगा।

विधेयक का उद्देश्य संगठित गिरोहों और संस्थानों को रोकना है जो मौद्रिक लाभ के लिए अनुचित तरीकों में शामिल हैं, लेकिन यह उम्मीदवारों को इसके प्रावधानों से बचाता है।

सिंह ने कहा कि पेपर लीक के खतरे ने हजारों उम्मीदवारों के भविष्य को प्रभावित किया है क्योंकि असामाजिक, आपराधिक तत्वों द्वारा अपनाई गई अनुचित प्रथाओं और साधनों के कारण परीक्षा रद्द करनी पड़ी या परिणाम में देरी हुई।
 
एंटी पेपर लीक बिल का उद्देश्य क्या है?
सिंह ने कहा कि विधेयक लाने का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षा प्रणालियों में अधिक पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता लाना है और युवाओं को आश्वस्त करना है कि उनके ईमानदार और वास्तविक प्रयासों को उचित पुरस्कार मिलेगा और उनका भविष्य सुरक्षित है।

विधेयक में "धोखाधड़ी या मौद्रिक लाभ के लिए फर्जी वेबसाइट का निर्माण", "फर्जी परीक्षा का संचालन, नकली प्रवेश पत्र जारी करना या धोखाधड़ी या मौद्रिक लाभ के लिए प्रस्ताव पत्र जारी करना" और "बैठने की व्यवस्था में हेरफेर, तारीखों और पालियों का आवंटन" भी शामिल है। अभ्यर्थियों के लिए परीक्षाओं में अनुचित साधन अपनाने को दंडनीय अपराध बनाना। यह विधेयक राज्यों के लिए अपने विवेक से अपनाने के लिए एक मॉडल मसौदे के रूप में काम करने की भी संभावना है।

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