तीन तलाक पर SC के फैसले से संतुष्ट है बिहार

Edited By Punjab Kesari,Updated: 22 Aug, 2017 02:42 PM

bihar is satisfied with the supreme court decision on three divorces

तीन तलाक को लेकर सुनाए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बिहार में संतुष्टि का माहौल देखने को मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा आज तीन तलाक पर सुनाए गए फैसले का बिहार में स्वागत किया गया है।

पटनाः तीन तलाक को लेकर सुनाए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बिहार में संतुष्टि का माहौल देखने को मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा आज तीन तलाक पर सुनाए गए फैसले का बिहार में स्वागत किया गया है। कोर्ट ने तीन तलाक को असंवैधानिक घोषित कर दिया है और 6 महीने तक के लिए तीन तलाक पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को यह फैसला सुनाया है कि वह संसद के साथ मिलकर इस से संबंधित कानून बनाए। बिहार में विभिन्न राजनीतिक पक्षों ने इस फैसले पर अपना अपना पक्ष सामने रखा है। बिहार की मुस्लिम महिलाओं में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद खुशी की लहर छाई हुई है।

सुप्रीम कोर्ट ने आशा जताई है कि केंद्र जो भी कानून बनाएगा मुस्लिम संगठन को ध्यान में रखते हुए ही बनाएगा। छह महीने में केंद्र द्वारा कोई कानून ना बनाने की स्थिति में तीन तलाक पर शीर्ष अदालत का आदेश जारी रहेगा। केंद्र द्वारा राजनीतिक दलों से अनुरोध किया गया है कि आपसी मतभेद को किनारे रखकर तीन तलाक के संबंध में केन्द्र की मदद करें।

राजद अध्यक्ष लालू यादव की पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने सुप्रीम कोर्ट के तीन तलाक के फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि इस मामले में अब गेंद केंद्र सरकार के पाले में है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा और कांग्रेस ने सुप्रीम काेर्ट के फैसले का स्वागत किया है। बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील माेदी ने कहा कि कोर्ट का यह फैसला मुस्लिम महिलाओं के लिए जरूरी था। कांग्रेस के प्रवक्ता एचके वर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार को कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए कानून बनाना चाहिए। 

लालू ने दिया बयान 
राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाए तीन तलाक के फैसले पर बयान देते हुए कहा है कि कोर्ट ने 6 महीने का इंजेक्शन (रोक) लगा दिया है। केंद्र को संसद के साथ मिलकर 6 महीने में कानून बनाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि इस फैसले से किसी को ज्यादा खुश और दुखी नहीं होना चाहिए। अभी इस मामले पर अध्ययन होना बाकी है।

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