Edited By rajesh kumar,Updated: 22 Mar, 2023 12:55 PM
![bilkis bano case supreme court agrees to set new bench hear petition](https://img.punjabkesari.in/multimedia/914/0/0X0/0/static.punjabkesari.in/2023_3image_12_55_347585985bano-ll.jpg)
सुप्रीम कोर्ट बुधवार को बिलकिस बानो की याचिका पर सुनवाई के लिए विशेष पीठ गठित करने पर सहमत हो गया है।
नेशनल डेस्क: सुप्रीम कोर्ट बुधवार को बिलकिस बानो की याचिका पर सुनवाई के लिए विशेष पीठ गठित करने पर सहमत हो गया है। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की पीठ ने अपनी वकील शोभा गुप्ता के माध्यम से प्रतिनिधित्व करने वाली बानो को आश्वासन दिया कि नई पीठ का गठन किया जाएगा। गुप्ता ने मामले की तत्काल सुनवाई का उल्लेख किया और कहा कि एक नई बेंच गठित करने की आवश्यकता है। सीजेआई ने कहा, "मैं एक बेंच का गठन करूंगा। आज शाम इसे देखूंगा।"
साल 2002 में गुजरात दंगों के दौरान बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप के मामले में सभी 11 दोषियों को समय से पहले ही रिहा कर दिया था। इससे पहले 24 जनवरी को गुजरात सरकार द्वारा सामूहिक दुष्कर्म मामले में 11 दोषियों की सजा में छूट को चुनौती देने वाली बानो की याचिका पर शीर्ष अदालत में सुनवाई नहीं हो सकी थी क्योंकि संबंधित न्यायाधीश निष्क्रिय इच्छामृत्यु से संबंधित मामले की सुनवाई कर रहे थे। दोषियों की रिहाई को चुनौती देने वाली याचिका के अलावा, गैंगरेप पीड़िता ने एक अलग याचिका भी दायर की थी जिसमें एक दोषी की याचिका पर शीर्ष अदालत के 13 मई, 2022 के आदेश की समीक्षा की मांग की गई थी।
पिछले साल 15 अगस्त को रिहा हुए थे 11 दोषी
2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बानो के परिवार के सात सदस्य भी मारे गए थे। शीर्ष अदालत ने अपने 13 मई, 2022 के आदेश में राज्य सरकार से 9 जुलाई, 1992 की अपनी नीति के संदर्भ में समय से पहले रिहाई के लिए एक दोषी की याचिका पर विचार करने के लिए कहा था, जो दोषसिद्धि की तारीख पर लागू थी और एक अवधि के भीतर इसका फैसला करें। सभी 11 दोषियों को गुजरात सरकार ने छूट दी थी और पिछले साल 15 अगस्त को रिहा कर दिया था। हालांकि 13 मई, 2022 के आदेश के खिलाफ बानो की समीक्षा याचिका को शीर्ष अदालत ने पिछले साल दिसंबर में खारिज कर दिया था।