Edited By rajesh kumar,Updated: 09 Mar, 2022 09:02 PM
दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के पूर्व समूह परिचालन अधिकारी आनंद सुब्रमण्यन को एनएसई को-लोकेशन घोटाले में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
नेशनल डेस्क: दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के पूर्व समूह परिचालन अधिकारी आनंद सुब्रमण्यन को एनएसई को-लोकेशन घोटाले में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। विशेष न्यायाधीश संजीव अग्रवाल ने सुब्रमण्यन को 23 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया।
सुब्रमण्यन की पुलिस हिरासत अवधि खत्म होने के बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया था। एनएसई के समूह परिचालन अधिकारी रहे सुब्रमण्यन को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने 24 फरवरी को गिरफ्तार किया था। उसके बाद से सुब्रमण्यन से हिरासत में पूछताछ की जा रही थी। एनएसई की तरफ से दी जाने वाली को-लोकेशन सुविधा के तहत शेयर ब्रोकर स्टॉक एक्सचेंज परिसर के भीतर ही अपने सर्वर लगा सकते हैं।
इससे उन्हें बाजार में होने वाली लेनदेन तक त्वरित पहुंच मिल जाती है। सीबीआई का आरोप है कि कुछ ब्रोकर ने एनएसई के भीतरी लोगों के साथ साठगांठ कर को-लोकेशन व्यवस्था में हेरफेर किया ताकि बड़े लाभ कमाए जा सकें। इस सिलसिले में एनएसई की तत्कालीन प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी चित्रा रामकृष्ण को भी गिरफ्तार करने के बाद सात दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया गया है।