दिल्ली सरकार ने ऑक्सीजन सिलेंडरों की ढुलाई के लिए अधिकतम दाम किए तय

Edited By Pardeep,Updated: 25 May, 2021 11:21 PM

delhi government fixes maximum price for transportation of oxygen cylinders

दिल्ली सरकार ने ऑक्सीजन सिलेंडरों की ढुलाई के दाम तय कर दिये हैं। मंगलवार को एक आधिकारिक आदेश में यह जानकारी दी गई। आदेश के अनुसार बी-टाइप सिलेंडरों की ढुलाई

नई दिल्लीः दिल्ली सरकार ने ऑक्सीजन सिलेंडरों की ढुलाई के दाम तय कर दिए हैं। मंगलवार को एक आधिकारिक आदेश में यह जानकारी दी गई। आदेश के अनुसार बी-टाइप सिलेंडरों की ढुलाई के लिए अधिकतम शुल्क 50 रुपए, डी टाइप के लिए 150 रुपए और जंबो-टाइप के लिये 250 रुपये प्रति यूनिट दाम तय किए गए हैं। 

राष्ट्रीय औषधि शुल्क प्राधिकरण (एनपीपीए), औषधि विभाग और रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने पिछले साल 25 सितंबर को एक आदेश जारी कर तरल चिकित्सीय ऑक्सीजन (एलएमओ) के अधिकतम दाम तय किये थे। यह आदेश 30 सितंबर 2021 तक प्रभावी रहेगा। 

एनपीपीए के आदेश में यह भी कहा गया था कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को मंत्रालय द्वारा निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त परिवहन शुल्क तय करने की आवश्यकता पड़ सकती है। दिल्ली सरकार ने जीएनसीटीडी उपायुक्त (परिवहन) की अध्यक्षता में ऑक्सीजन सिलेंडरों के दाम तय करने के लिए एक समिति गठित की थी।

आदेश में कहा गया है कि समिति ने 22 मई को अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडरों की ढुलाई के लिए अधिकतम दाम तय करने की सिफारिश की गई थी। 

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