मैरिटल रेप को अपराध की श्रेणी में लाने की मांग, 9 मई को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

Edited By Updated: 22 Mar, 2023 12:31 PM

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सुप्रीम कोर्ट ने मैरिटल रेप  को अपराध घोषित करने के अनुरोध को लेकर दायर याचिकाओं पर विस्तृत सुनवाई के लिए बुधवार को 9 मई की तारीख तय की।

नेशनल डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने के अनुरोध को लेकर दायर याचिकाओं पर विस्तृत सुनवाई के लिए बुधवार को 9 मई की तारीख तय की। वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख किया। उन्होंने पीठ से कहा कि मामले में दलीलों और विभिन्न पहलुओं के विश्लेषण के लिए आदेश तैयार है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि केंद्र का जवाब तैयार है और इसकी जांच की जानी है।

पीठ ने कहा, मामले को नौ मई 2023 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करें। शीर्ष अदालत ने 16 जनवरी को वैवाहिक दुष्कर्म के अपराधीकरण से संबंधित याचिकाओं पर केंद्र से जवाब मांगा था। इन याचिकाओं में से एक वैवाहिक दुष्कर्म के मुद्दे पर दिल्ली हाई कोर्ट के खंडित फैसले के संबंध में दायर की गई है। यह अपील, दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष याचिका दाखिल करने वालों में शामिल खुशबू सैफी की है। दिल्ली हाई कोर्ट ने पिछले साल 11 मई को इस मामले में खंडित फैसला सुनाया था।

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