डॉग ब्रीडरों और पैट्ट शॉप्स की रजिस्ट्रेशन की जाएगी

Edited By Updated: 21 Feb, 2025 08:31 PM

dog breeders and pet shops will be registered

डॉग ब्रीडरों और पैट्ट शॉप्स की रजिस्ट्रेशन की जाएगी


चंडीगढ़, 21 फरवरीः(अर्चना सेठी) जानवरों के साथ मानवीय और संवेदनशील व्यवहार सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पंजाब सरकार द्वारा पंजाब पशु कल्याण बोर्ड के अधीन सभी डॉग ब्रीडरों, पैट्ट शॉप्स और पशु कल्याण संस्थाओं की अनिवार्य रजिस्ट्रेशन करवाने का ऐलान किया गया है।

यह फैसला पंजाब के पशुपालन, डेयरी विकास और मत्स्य पालन मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां की अगुवाई में पंजाब पशु कल्याण बोर्ड की बैठक में लिया गया। यह बैठक पशुधन परिसर, सेक्टर-68, एस.ए.एस. नगर (मोहाली) में हुई। गुरमीत सिंह खुड्डियां ने कहा कि डॉग ब्रीडर्स और पैट्ट शॉप्स को जानवरों पर अत्याचार रोकने के लिए (डॉग ब्रीडिंग और मार्केटिंग) नियम 2016 के तहत रजिस्टर किया जाएगा। इस कदम का मुख्य उद्देश्य जानवरों के प्रति होने वाले गैर-संवेदनशील और अमानवीय व्यवहार को रोकना और प्रदेश में जिम्मेदार ब्रीडिंग प्रथाओं को प्रोत्साहित करना है।

पशुपालन मंत्री ने बताया कि बोर्ड द्वारा ब्रीडर्स और पैट्ट शॉप्स की गतिविधियों की निगरानी रखी जाएगी और उन्हें नियंत्रित किया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वे जानवरों के स्वास्थ्य और कल्याण को प्रोत्साहित करने वाले सभी मानकों का पालन करते हों। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जानवरों को अमानवीय व्यवहार का सामना न करना पड़े, उन्हें उचित देखभाल प्रदान की जाए और उनकी अधिक ब्रीडिंग न की जाए। उन्होंने बताया कि यह कुत्तों और बिल्लियों सहित पालतू जानवरों की मार्केटिंग में नैतिक प्रथाओं को भी प्रोत्साहित करेगा।

गुरमीत सिंह खुड्डियां ने बोर्ड के सदस्यों और संबंधित अधिकारियों से पैट्ट शॉप्स के मालिकों और ब्रीडर्स को जानवरों की उचित देखभाल तथा जानवरों की भलाई के साथ-साथ संबंधित नियमों के बारे में जागरूक करने के लिए भी कहा।बैठक में प्रमुख सचिव पशुपालन राहुल भंडारी, निदेशक डॉ. गुरशरणजीत सिंह बेदी के अलावा अमित चौहान,  डॉ. सरबजीत कौर, प्रेम सिंह बाठ, सुरिंदर सिंह सिद्धू, रजिंदर लोठिया और नरिंदर घागों ने बोर्ड के सदस्यों के रूप में भाग लिया।

पशु पालन मंत्री ने बोर्ड के सदस्यों से जानवरों के अधिकारों और जानवरों के प्रति गैर-संवेदनशील और क्रूर व्यवहार को रोकने संबंधी नियमों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए स्कूलों और कॉलेजों में भाषणों सहित विभिन्न पहलें करवाने के लिए भी कहा।

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