EPFO New Rule: बदल गए नियम, नौकरी छूटने पर भी तुरंत नहीं निकाल पाएंगे PF का पूरा पैसा

Edited By Updated: 09 Jul, 2026 03:47 PM

epfo new rule limit set for withdrawing pf advance during employment

देश के लगभग 8 करोड़ PF खाताधारकों के लिए EPFO ने एक बड़ा झटका दिया है। EPFO ने नौकरी से निकाले जाने या फिर इस्तीफा देने की स्थिति में खाते में से PF का पैसा निकलवाने के नियमों को बदल दिया है। अब नौकरी जाने के 2 या 3 महीने के भीतर पूरा फंड निकालना...

New EPFO ​​Rule : देश के लगभग 8 करोड़ PF खाताधारकों के लिए EPFO ने एक बड़ा झटका दिया है। EPFO ने नौकरी से निकाले जाने या फिर इस्तीफा देने की स्थिति में खाते में से PF का पैसा निकलवाने के नियमों को बदल दिया है। अब नौकरी जाने के 2 या 3 महीने के भीतर पूरा फंड निकालना संभव नहीं होगा, बल्कि इसके लिए अब 12 महीने यानि की 1 साल का इंतजार करना होगा।

क्या हैं EPFO के नए नियम?

EPFO के नए नियमों के अनुसार इसे आप अब टुकड़ों यानि की 75% और 25% के फॉर्मूले पर निकलवा सकेंगे। यानि की EPFO 2026 के तहत अगर किसी कर्मचारी की नौकरी चली जाती है तो आप अपने कुल पीएफ में से 75% हिस्सा ही निकलवा पाएंगे। यानि की अब 25% को अस्थायी लॉक कर दिया जाएगा। यह बची हुई राशि केवल तभी निकाली जा सकेगी, जब खाताधारक लगातार 12 महीने तक बेरोजगार रहेगा। वहीं स्कीम 1952 के पुराने नियमों के अनुसार, नौकरी छोड़ने के केवल 2 महीने बाद ही खाताधारक अपना पूरा 100% पैसा एक बार में निकाल सकते थे।

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PF कॉन्ट्रिब्यूशन की नई सीमा

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने सामाजिक सुरक्षा कोड के तहत अंशदान के नियमों को भी अपडेट किया है। अब PF के लिए अधिकतम सैलरी 15000 रुपए तय की गई है, जिसका 12% पीएफ के तौर पर काटा जाएगा। कंपनी और कर्मचारी दोनों का अंशदान इसी सीमा के भीतर सीमित रहेगा। इसके अलावा अगर कोई कर्मचारी इससे अधिक का निवेश अपने पीएफ में करना चाहता है, तो उसे वीपीएफ (Voluntary Provident Fund - स्वैच्छिक भविष्य निधि) का ऑप्शन चुनना होगा।

नौकरी के दौरान एडवांस निकासी के नियम भी बदले

EPFO ने सर्विस में रहते हुए PF खाते से एडवांस पैसा निकालने की कैटेगरी पर भी लिमिट लगा दी है। अब आप नीचे दी गई इन स्थितियों में इस सीमित मात्रा में पैसे निकलवा सकते हैं-  

उद्देश्य / कारण

अधिकतम कितनी बार निकाल सकते हैं?

शिक्षा (Education)

पूरे सेवाकाल में अधिकतम 10 बार

शादी और घर निर्माण (Marriage & Housing)

पूरे सेवाकाल में अधिकतम 5 बार

विशेष अवसर / मेडिकल (Special Occasions)

पूरे सेवाकाल में अधिकतम 2 बार

 

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