Edited By Mansa Devi,Updated: 17 Dec, 2025 11:18 AM

दिल्ली-एनसीआर में सर्दी के साथ ही वायु प्रदूषण ने लोगों की परेशानियां और बढ़ा दी हैं। सुबह घर से बाहर निकलते ही आंखों में जलन, गले में खराश और सांस लेने में दिक्कत आम हो गई है।
नेशनल डेस्क: दिल्ली-एनसीआर में सर्दी के साथ ही वायु प्रदूषण ने लोगों की परेशानियां और बढ़ा दी हैं। सुबह घर से बाहर निकलते ही आंखों में जलन, गले में खराश और सांस लेने में दिक्कत आम हो गई है। बुधवार सुबह करीब 6 बजे राजधानी के लगभग सभी इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 300 के पार दर्ज किया गया, जो ‘बहुत खराब’ श्रेणी में आता है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने ऐलान किया है कि कल से दिल्ली के सभी सरकारी और निजी संस्थानों में 50 प्रतिशत वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य होगा। नियमों का पालन न करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा।
इन इलाकों में कितना है AQI?
बवाना-378
मुंडका- 371
रोहिणी- 364
जहांगीरपुरी -363
वजीरपुर- 361
NSIT द्वारका- 361
ITO- 360
नेहरू नगर- 360
आनंद विहार- 341
अशोक विहार- 351
विवेक विहार- 353
सिरिफोर्ट- 356
सोनिया विहार -344
आरके पुरम- 343
द्वारका सेक्टर-8 343
शादिपुर – 343
नरेला- 340
ओखला फेज-2 339
पटपड़गंज- 331
आया नगर -274
लोधी रोड (IMD)-286
लोधी रोड (IITM)- 289
CRRI मथुरा रोड- 296
IIT दिल्ली- 300
बुराड़ी क्रॉसिंग- 301
मेजर ध्यानचंद स्टेडियम- 302
26 इलाके रेड जोन में
बवाना, मुंडका, रोहिणी, जहांगीरपुरी, वजीरपुर, द्वारका, आईटीओ, नेहरू नगर, विवेक विहार, सिरिफोर्ट और सोनिया विहार सहित कुल 26 इलाके रेड जोन में दर्ज किए गए हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक, बिना तेज हवा या मौसम में बड़े बदलाव के फिलहाल हालात में सुधार की उम्मीद कम है।
GRAP-4 लागू, निर्माण कार्यों पर पूरी तरह रोक
बिगड़ती हवा को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने पूरे एनसीआर में ग्रैप (GRAP) का चौथा चरण यानी स्टेज-IV लागू कर दिया है। इसके तहत दिल्ली में सभी तरह के निर्माण कार्यों पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। सड़क, फ्लाईओवर, इमारत और अन्य परियोजनाओं से जुड़े कंस्ट्रक्शन वर्क फिलहाल बंद रहेंगे।
वाहनों पर भी सख्त पाबंदियां
ग्रैप-4 के तहत आवश्यक सेवाओं और जरूरी सामान की आपूर्ति करने वाले CNG और इलेक्ट्रिक ट्रकों को छोड़कर दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पर रोक है। दूसरे राज्यों से आने वाले गैर-जरूरी ट्रक और हल्के कमर्शियल वाहन भी राजधानी में प्रवेश नहीं कर सकेंगे।
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दिल्ली में वाहनों को लेकर भी सख्त पाबंदियां लागू हैं। आवश्यक सेवाओं और जरूरी सामान की आपूर्ति करने वाले CNG और इलेक्ट्रिक ट्रकों को छोड़कर दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पर रोक है। इसके अलावा दूसरे राज्यों से आने वाले ट्रक, हल्के कमर्शियल वाहन और गैर-जरूरी सेवाओं से जुड़े वाहन दिल्ली में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। डॉक्टरों का कहना है कि लोगों को बिना जरूरत घर से बाहर न निकलने, मास्क पहनने और प्रदूषण से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी जा रही है। फिलहाल मौसम में बड़े बदलाव या तेज हवा के बिना दिल्ली की हवा में सुधार की उम्मीद कम ही नजर आ रही है।