दिल्ली: गलत तरीके से काट दिए मॉडल के बाल, सैलून को देना होगा 2 करोड़ रुपए मुआवजा

Edited By Updated: 24 Sep, 2021 11:50 AM

hair wrongly cut salon will have to pay 2 crore compensation

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निस्तारण आयोग (NCDRC) ने दिल्ली के एक होटल में स्थित सैलून को निर्देश दिया है कि वह एक महिला के बाल गलत तरीके से काटने और गलत हेयर ट्रीटमेंट देकर बालों को नुकसान पहुंचाने के एवज में उसे दो करोड़ रुपए का मुआवजा दे।

नेशनल डेस्क: राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निस्तारण आयोग (NCDRC) ने दिल्ली के एक होटल में स्थित सैलून को निर्देश दिया है कि वह एक महिला के बाल गलत तरीके से काटने और गलत हेयर ट्रीटमेंट देकर बालों को नुकसान पहुंचाने के एवज में उसे दो करोड़ रुपए का मुआवजा दे। आयोग के अध्यक्ष आरके अग्रवाल और सदस्य डॉ. एसएम कांतिकर की पीठ ने यह रेखांकित करने के बाद कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि महिलाओं को अपने बालों का बहुत ख्याल रहता है और वे उनका ध्यान रखने के लिए काफी पैसे खर्च करती हैं और उनसे भावनात्मक रूप से जुड़ी रहती हैं, मुआवजे की राशि तय की।

 

आयोग ने कहा कि शिकायतकर्ता आशना रॉय अपने लंबे और सुन्दर बालों के कारण ‘हेयर प्रोडक्ट' की मॉडल थीं और उन्होंने कई बड़े ‘हेयर-केयर ब्रांड' के लिए मॉडलिंग की है लेकिन उनके निर्देश से उलट गलत बाल काटने के कारण उन्हें अपना काम खोना पड़ा और उन्हें बहुत नुकसान हुआ जिससे उनका पूरा रहन-सहन बदल गया और टॉप मॉडल बनने का सपना टूट गया। पीठ ने 21 सितंबर के अपने आदेश में कहा, ‘‘वह प्रबंधन के क्षेत्र में वरिष्ठ पदाधिकारी के रूप में काम कर रही थी और अच्छा पैसा कमा रही थी। उसके बाल काटने में हुई लापरवाही के कारण उसे गंभीर मानसिक प्रताड़ना और तनाव से गुजरना पड़ा। वह अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाई और अंतत: उसकी नौकरी चली गई।

 

आयोग के कहा कि इसके अलावा होटल ‘हेयर ट्रीटमेंट' में लापरवाही करने का भी दोषी है। उसने कहा कि उसका (आशना) सिर (स्कैल्प) जल गया और कर्मचारियों की गलती के कारण अभी भी उसे एलर्जी और खुजली की समस्या हो रही है। आयोग ने कहा, शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत व्हाट्सऐप चैट ही यह साबित करने के लिए पर्याप्त है कि होटल ने अपनी गलती मानी है और इसके एवज में नि:शुल्क ‘हेयर ट्रीटमेंट' देने की पेशकश की थी। आयोग ने आदेश दिया, महिला की शिकायत स्वीकार की जाती है और हमें लगता है कि अगर शिकायतकर्ता को 2,00,00,000 (दो करोड़) रुपए का मुआवजा दिया जाए तो यह न्याय होगा।

 

आयोग ने कहा कि हम आधेश देते हैं कि होटल आठ हफ्ते (दो महीने) के अंदर शिकायतकर्ता को मुआवजे की राशि दे। अप्रैल 2018 में आशना अपने साक्षात्कार से एक हफ्ते पहले दिल्ली के एक होटल में स्थित हेयर सैलून गई थी, जहां उसने साफ-साफ शब्दों में आगे से लंबे ‘फ्लिक्स' रखने और पीछे से बालों को चार इंच काटने को कहा था। लेकिन, आशना का आरोप है कि हेयरड्रेसर ने उसकी बात नहीं सुनी और उसने महज चार इंच बाल छोड़कर उसके लंबे बालों को पूरी तरह से काट दिया। इस संबंध में प्रबंधन से शिकायत करने पर उन्होंने नि:शुल्क हेयर ट्रीटमेंट की पेशकश की। आशना का दावा है कि इस दौरान प्रोडक्ट में अमोनिया की मात्रा ज्यादा होने के कारण उसके बालों को स्थाई नुकसान पहुंचा। आशना ने आयोग से तीन करोड़ रुपए मुआवजा दिलाने का अनुरोध किया था। 

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