Taxation Bill पर जयराम रमेश ने PM मोदी पर साधा निशाना, कहा- डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में कमजोर किया जा रहा UPI

Edited By Updated: 06 Aug, 2026 04:28 PM

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कांग्रेस ने गुरुवार को 'टैक्सेशन एंड अदर लॉज़ (अमेंडमेंट) बिल' को लेकर सरकार पर निशाना साधा। पार्टी ने पूछा कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अच्छे दोस्त डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में UPI को कमज़ोर करने और डिजिटल पेमेंट सेक्टर को अमेरिकी कंपनियों...

नेशनल डेस्क: कांग्रेस ने गुरुवार को 'टैक्सेशन एंड अदर लॉज़ (अमेंडमेंट) बिल' को लेकर सरकार पर निशाना साधा। पार्टी ने पूछा कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अच्छे दोस्त डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में UPI को कमज़ोर करने और डिजिटल पेमेंट सेक्टर को अमेरिकी कंपनियों के लिए खोलने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि मोदी सरकार का नया बिल उस कानूनी गारंटी को खत्म करता है जो UPI ट्रांज़ैक्शन को मुफ़्त रखती है। रमेश ने 'X' पर कहा कि इससे मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) चार्ज का रास्ता खुलता है, जिसे भविष्य में आसानी से सभी पेमेंट पर लागू किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इसका बोझ आम लोगों को उठाना पड़ेगा, जिन्हें अब UPI ट्रांज़ैक्शन के लिए पैसे देने होंगे। रमेश ने कहा, "मोदी सरकार का यह दावा झूठ है कि UPI को आर्थिक रूप से टिकाऊ बनाए रखने का यही एकमात्र तरीका है। RBI के पास इतनी आर्थिक क्षमता है कि वह मर्चेंट या ग्राहकों पर चार्ज लगाए बिना UPI इकोसिस्टम को टिकाऊ ढंग से फंड कर सके।" उन्होंने कहा कि 2025-26 में RBI ने मोदी सरकार को 2.86 लाख करोड़ रुपये ट्रांसफर किए थे।

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रमेश ने कहा कि इस अहम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए इस सरप्लस ट्रांसफर का बहुत छोटा हिस्सा ही काफी होगा। रमेश ने कहा, "असल में, इस संशोधन को लाने की असली वजह शायद और भी चिंताजनक है। यह अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव की 2026 की रिपोर्ट के बाद आया है, जिसमें UPI और RuPay के मुफ़्त होने की आलोचना की गई है और उन पर वीज़ा (Visa) और मास्टरकार्ड (MasterCard) जैसे अमेरिकी पेमेंट प्लेटफॉर्म को बाहर करने का आरोप लगाया गया है।"
कांग्रेस महासचिव ने पूछा, "क्या प्रधानमंत्री अपने अच्छे दोस्त (अमेरिकी राष्ट्रपति) डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में UPI को कमज़ोर करके डिजिटल पेमेंट सेक्टर को अमेरिकी कंपनियों के लिए खोलना चाहते हैं?" उन्होंने कहा कि ऐसा पहली बार नहीं होगा।

 

रमेश ने कहा कि ट्रंप ने कम से कम 100 से ज़्यादा बार खुलेआम दावा किया है कि उन्होंने अमेरिकी टैरिफ की धमकी देकर मोदी सरकार पर 'ऑपरेशन सिंदूर' के तहत अचानक सीज़फायर (युद्धविराम) लागू करने का दबाव डाला था। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने यह भी दावा किया है कि रूस से तेल आयात धीरे-धीरे कम करने का भारत का फ़ैसला ट्रंप के आदेशों की वजह से लिया गया था। उन्होंने कहा, "हम यह भी जानते हैं कि मोदी सरकार राष्ट्रपति ट्रंप की धौंस के आगे झुक गई और भारत-अमेरिका के बीच एक बहुत ही अनुचित व्यापार समझौते को मान लिया, जिससे खासकर हमारे किसानों और छोटे व्यवसायों के हितों को नुकसान पहुंचा है।"
रमेश ने बिल के उस हिस्से का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया।


बिल में कहा गया है, "पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट, 2007 की धारा 10A में, 'इनकम-टैक्स एक्ट, 1961 की धारा 269 SU के तहत बताए गए इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के तरीकों' शब्दों, अंकों और अक्षरों की जगह 'एक या उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के तरीके, जिन्हें केंद्र सरकार नोटिफिकेशन के ज़रिए बताएगी' शब्द जोड़े जाएंगे। यह बदलाव ऑफिशियल गजट में इस एक्ट के पब्लिश होने की तारीख से लागू होगा।" उनके ये बयान तब आए जब लोकसभा ने 'टैक्सेशन एंड अदर लॉज़ (अमेंडमेंट) बिल' को बिना किसी बहस के पास कर दिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि विपक्ष ने अयोध्या में राम मंदिर में दान की कथित चोरी समेत कई मुद्दों पर लगातार नारेबाजी की थी।
बिल पास होने के बाद - जिसके ज़रिए सरकार ने 'पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट, 2007' में भी संशोधन किया - सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई।

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इस बिल के ज़रिए सरकार ज़्यादा विदेशी पूंजी आकर्षित करना, घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना और "प्रोसेस सर्टेनिटी" (प्रक्रिया की निश्चितता) देकर विदेशी क्लाउड कंपनियों के लिए भारतीय डेटा सेंटरों का इस्तेमाल करना आसान बनाना चाहती है। बिल में 'पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट' और 'इनकम टैक्स एक्ट' के बीच के लिंक को खत्म करने और UPI व RuPay कार्ड ट्रांज़ैक्शन पर ज़ीरो-MDR फ्रेमवर्क में बदलाव करने के लिए सरकार को कानूनी अधिकार देने का प्रस्ताव भी है। अभी, बैंक और पेमेंट-सिस्टम प्रोवाइडर UPI और RuPay डेबिट कार्ड से किए गए पेमेंट के लिए यूज़र्स से सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से कोई शुल्क नहीं ले सकते हैं। बिल में केंद्र सरकार को नोटिफिकेशन के ज़रिए यह तय करने की अनुमति देने का प्रस्ताव है कि कौन से इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के तरीके या ट्रांज़ैक्शन मुफ़्त रहेंगे। 'टैक्सेशन एंड अदर लॉज़ (अमेंडमेंट) बिल, 2026' उस 5 जून के अध्यादेश की जगह लेगा, जिसमें FPIs द्वारा G-Secs में निवेश से होने वाली ब्याज आय और कैपिटल गेन्स पर इनकम टैक्स से छूट दी गई थी। बिल में फंड मैनेजरों के लिए भारत आना आसान बनाने का प्रस्ताव है। इसके लिए उन शर्तों की सूची को कम किया जाएगा जिन्हें इन फंड्स को पूरा करना होता है, ताकि यह पक्का किया जा सके कि उनकी ग्लोबल इनकम पर भारत में टैक्स न लगे।

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