Edited By Yaspal,Updated: 19 Jul, 2024 08:10 PM
नवनिर्वाचित सांसद और कट्टरपंथी अमृतपाल ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में एनएसए हटाने की मांग की गई है। अप्रैल 2023 में अपनी गिरफ्तारी के बाद से अमृतपाल डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं
नेशनल डेस्कः नवनिर्वाचित सांसद और कट्टरपंथी अमृतपाल ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में एनएसए हटाने की मांग की गई है। अप्रैल 2023 में अपनी गिरफ्तारी के बाद से अमृतपाल डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं। उन्होंने 2024 का लोकसभा चुनाव पंजाब के श्री खडूर साहिब संसदीय क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीता था। वह कथित "खालिस्तानी समर्थक" संगठन वारिस पंजाब डे के प्रमुख हैं और अजनाला पुलिस स्टेशन पर हमले की घटना में भी आरोपी हैं।
अमृतपाल के खिलाफ पहला हिरासत आदेश मार्च 2023 में पारित किया गया था, जब उन्होंने कथित तौर पर भड़काऊ भाषण दिया था। अपनी याचिका में अमृतपाल ने कहा है कि उनके जीवन और स्वतंत्रता को "असामान्य और क्रूर तरीके से" पूरी तरह से छीन लिया गया है। उन्होंने कहा कि चूंकि उन्होंने संविधान के तहत शपथ ली है, इसलिए उन्होंने "अपने निर्वाचन क्षेत्र और पंजाब राज्य के सर्वोत्तम हितों का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है।" याचिका में कहा गया है कि अमृतपाल के खिलाफ हिरासत का आधार "मुख्य रूप से दुनिया भर के विभिन्न व्यक्तियों द्वारा अपलोड किए गए सोशल मीडिया पोस्ट पर आधारित है, जिसका पंजाब राज्य में शायद ही कोई व्यावहारिक प्रभाव हो और संभवतः भारत राज्य की सुरक्षा इतनी कमजोर नहीं हो सकती कि सोशल मीडिया पोस्ट से प्रभावित हो।"
याचिका में कहा गया है कि अमृतसर के जिला मजिस्ट्रेट धारा 3(3) एनएसए के तहत "भारत की सुरक्षा" के संबंध में कोई आदेश जारी नहीं कर सकते हैं और केवल केंद्र सरकार या राज्य सरकार ही एनएसए की धारा 3(1) के तहत इसे जारी कर सकती है। याचिका में आगे कहा गया है कि जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष ऐसी कोई सामग्री नहीं थी, जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि याचिकाकर्ता किसी भी तरह से भारत की रक्षा, विदेशी शक्तियों के साथ भारत के संबंधों और भारत की सुरक्षा के लिए हानिकारक कार्य कर रहा है।