Edited By Anu Malhotra,Updated: 15 May, 2026 02:03 PM

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री Kiren Rijiju ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष Rahul Gandhi के लगातार विदेश दौरों को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि संसद सदस्यों के लिए विदेश यात्रा से पहले लोकसभा या राज्यसभा सचिवालय को तय समय के भीतर जानकारी देना जरूरी...
नई दिल्ली: केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री Kiren Rijiju ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष Rahul Gandhi के लगातार विदेश दौरों को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि संसद सदस्यों के लिए विदेश यात्रा से पहले लोकसभा या राज्यसभा सचिवालय को तय समय के भीतर जानकारी देना जरूरी होता है।
मीडिया से बातचीत में रिजिजू ने कहा कि किसी भी सांसद को विदेश यात्रा से कम से कम तीन सप्ताह पहले संबंधित सदन के सचिवालय को इसकी सूचना देनी होती है। उन्होंने साफ किया कि यह अनुमति लेने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि केवल जानकारी देने का नियम है।
रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी 2004 से सांसद हैं और उनके अब तक 54 विदेश दौरों की जानकारी सामने आई है। उन्होंने कहा कि सवाल सिर्फ यात्राओं की संख्या का नहीं, बल्कि उन यात्राओं के दौरान हुए खर्च और विदेश में मेजबानी करने वाले संगठनों की जानकारी का भी है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अगर किसी सांसद की विदेश यात्रा का खर्च कोई विदेशी संस्था या संगठन उठाता है, तो वह विदेशी अंशदान विनियमन कानून (FCRA) के दायरे में आता है। ऐसे मामलों में गृह मंत्रालय को जानकारी देना जरूरी होता है।
उन्होंने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी से आग्रह किया कि वे अपनी विदेश यात्राओं से जुड़ी पूरी जानकारी सार्वजनिक संस्थाओं और संबंधित अधिकारियों को दें। रिजिजू ने कहा कि कानून सभी के लिए बराबर है और सरकार किसी एक व्यक्ति को निशाना नहीं बना रही है। उन्होंने यह भी कहा कि सांसद होने के नाते सभी जनप्रतिनिधियों को नियमों का पालन करना चाहिए ताकि भविष्य में किसी तरह की कार्रवाई की स्थिति पैदा न हो।