नौकरी के बदले जमीन मामला: लालू यादव, राबड़ी और मीसा को दिल्ली कोर्ट से राहत, मिली जमानत

Edited By Seema Sharma,Updated: 15 Mar, 2023 11:55 AM

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पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, मीसा भारती और 14 अन्य बुधवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए सभी को जमानत दे दी।

नेशनल डेस्क: पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, मीसा भारती और 14 अन्य बुधवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए सभी को जमानत दे दी। अदालत ने 50-50 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही जमानत राशि पर लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती को जमानत दी। अब इस मामले में अगली सुनवाई 29 मार्च को होगी। सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और अन्य को कोर्ट की तरफ से दी गई जमानत पर कोई विरोध नहीं किया। लालू यादव व्हीलचेयर से कोर्ट पहुंचे।

 

इस दौरान RJD नेता जयप्रकाश यादव और प्रेमचंद गुप्ता भी मौजूद रहे। नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में लालू और राबड़ी कोर्ट में पेश हुए हैं। यह मामला प्रसाद के 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री रहने के दौरान उनके परिवार को उपहार में दी गई या बेची गई जमीन के बदले रेलवे में की गई कथित नियुक्तियों से जुड़ा है। सीबीआई ने अपने आरोप पत्र में आरोप लगाया है कि भर्ती के लिए भारतीय रेलवे के निर्धारित मानदंडों और प्रक्रियाओं का उल्लंघन करते हुए रेलवे में नियुक्तियां की गईं थीं।

 

इसमें आरोप लगाया गया है कि नौकरी के बदले में उम्मीदवारों ने सीधे या अपने करीबी रिश्तेदारों और परिवार के सदस्यों के माध्यम से राजद प्रमुख एवं तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद के परिवार के सदस्यों को बाजार दरों से काफी कम कीमत पर जमीन बेच दी। विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने 27 फरवरी को प्रसाद की बेटी मीसा भारती समेत सभी आरोपियों को समन जारी किया था और उन्हें 15 मार्च को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था।

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