Edited By ,Updated: 27 Oct, 2016 07:20 PM
केरल स्थित एक धार्मिक संगठन की शीर्ष महिला पदाधिकारी को कथित रूप से भड़काउ भाषण देने के आरोप में उनके खिलाफ...
कसारगोड(केरल): केरल स्थित एक धार्मिक संगठन की शीर्ष महिला पदाधिकारी को कथित रूप से भड़काउ भाषण देने के आरोप में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने गुरुवार को बताया कि ‘हिंदू एेक्य वेदी’ की प्रदेश अध्यक्ष केपी शशिकला के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153-ए के तहत मामला दर्ज किया गया है।
उन्होंने बताया कि हाल ही में एक सरकारी वकील सी शक्कुर की शिकायत पर उन पर गैर-जमानती अपराध का आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि सोशल मीडिया पर फैलाए गए शशिकला के भाषणों के कुछ अंश से राज्य में सांप्रदायिक तनाव भड़क सकता है। उन्होंने वेब लिंक के अलावा यूट्यूब से डाउनलोड किए गए उनके भाषणों की एक सीडी भी पुलिस को सौंपी थी।
कसारगोड जिला पुलिस प्रमुख थॉमसन जोस ने बताया कि भाषणों के लिंक की पुष्टि करने और उक्त घटना के स्थानों के बारे में तमाम विवरण हासिल करने के बाद ही मामला दर्ज किया गया है। अधिकारी ने बताया कि आगे कोई कार्रवाई करने से पहले इस मामले में एक विस्तृत जांच-पड़ताल की जाएगी।