Edited By SHUKDEV PRASAD,Updated: 14 Mar, 2026 11:34 PM

पश्चिम एशिया में जारी तनाव और ऊर्जा आपूर्ति पर बढ़ते दबाव के बीच केंद्र सरकार ने घरेलू रसोई गैस (LPG) के वितरण से जुड़े नियमों में अहम बदलाव किया है।
नेशनल डेस्क:पश्चिम एशिया में जारी तनाव और ऊर्जा आपूर्ति पर बढ़ते दबाव के बीच केंद्र सरकार ने घरेलू रसोई गैस (LPG) के वितरण से जुड़े नियमों में अहम बदलाव किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने शनिवार को अधिसूचना जारी कर “लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (रेगुलेशन ऑफ सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन) अमेंडमेंट ऑर्डर, 2026” लागू कर दिया।
नए नियम के मुताबिक, जिन घरों में पहले से पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) कनेक्शन उपलब्ध है, उन्हें अब घरेलू LPG कनेक्शन रखने या नया कनेक्शन लेने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही ऐसे उपभोक्ताओं को सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर का रिफिल भी नहीं मिल सकेगा।
क्या हैं नए नियम के मुख्य प्रावधान
सरकार द्वारा जारी संशोधित आदेश में कई अहम प्रावधान शामिल किए गए हैं:
- जिन उपभोक्ताओं के घर में PNG कनेक्शन मौजूद है, उन्हें अपना मौजूदा LPG कनेक्शन सरेंडर करना होगा।
- ऐसे उपभोक्ता भविष्य में नया घरेलू LPG कनेक्शन लेने के पात्र नहीं होंगे।
- सरकारी तेल विपणन कंपनियां (OMCs) इन उपभोक्ताओं को LPG कनेक्शन जारी करने या सिलेंडर रिफिल देने से प्रतिबंधित रहेंगी।
यह बदलाव Essential Commodities Act, 1955 के तहत लागू LPG (Regulation of Supply and Distribution) Order, 2000 में संशोधन कर किया गया है।
सरकार ने क्यों लिया यह फैसला
सरकारी अधिकारियों के अनुसार, इस कदम का मुख्य उद्देश्य सब्सिडी वाले LPG सिलेंडरों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना है। सरकार चाहती है कि जिन इलाकों में PNG की सुविधा नहीं है, वहां रहने वाले लोगों को प्राथमिकता दी जाए। पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक तनाव के कारण ऊर्जा आयात पर असर पड़ने की आशंका है, जिससे LPG की आपूर्ति पर दबाव बढ़ सकता है। ऐसे में सरकार संसाधनों का संतुलित उपयोग सुनिश्चित करना चाहती है।
उपभोक्ताओं के लिए क्या सलाह
सरकार ने उन उपभोक्ताओं को सलाह दी है जिनके इलाके में PNG नेटवर्क उपलब्ध है, वे धीरे-धीरे PNG पर शिफ्ट होने पर विचार करें। इससे LPG सिलेंडर पर दबाव कम होगा और जरूरतमंद इलाकों में सप्लाई सुचारू बनी रहेगी। नया नियम तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है और तेल कंपनियों को इसके अनुसार कनेक्शन जारी करने या रिफिल देने के निर्देश दिए गए हैं।