उदयनिधि स्टालिन की एंटीसिपेटरी बेल की याचिका पर मद्रास हाईकोर्ट में सुनवाई, जल्द बाहर आएंगे डीएमके नेता

Edited By Updated: 04 Aug, 2026 03:21 PM

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तमिलनाडु के पूर्व डिप्टी सीएम और डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन की गिरफ्तारी मामले में मंगलवार दोपहर मद्रास हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।

चेन्नई: तमिलनाडु के पूर्व डिप्टी सीएम और डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन की गिरफ्तारी मामले में मंगलवार दोपहर मद्रास हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। तमिलनाडु सरकार ने कोर्ट को बताया कि DMK नेता और पूर्व डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन को आज पुलिस कस्टडी से रिहा कर दिया जाएगा। बता दें कि अभिनेत्री तृषा के बारे में की गई टिप्पणी से जुड़े मामले में पुलिस ने आज सुबह उन्हें हिरासत में लिया था।

सरकार ने स्पष्ट किया रुख

तमिलनाडु सरकार की ओर से पेश हुए एडवोकेट जनरल विजय नारायण ने कोर्ट को बताया कि सरकार का स्टालिन को कस्टडी में रखने का कोई इरादा नहीं है। उन्हें सिर्फ महिलाओं के हित में हिरासत में लिया गया था। एडवोकेट जनरल ने जस्टिस जीके इलानथिरायण से कहा, “उन्हें आज ही पुलिस स्टेशन से बेल पर रिहा कर दिया जाएगा।” कोर्ट स्टालिन की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहा था।

विवाद की पृष्ठभूमि

उदयनिधि स्टालिन ने तंजावुर में कावेरी जल मुद्दे पर आयोजित एक रैली के दौरान कुछ टिप्पणियां की थीं। ये टिप्पणियां भीड़ के एक हिस्से द्वारा ‘त्रिशा-त्रिशा’ के नारे लगाने के जवाब में की गई थीं। आरोप है कि उन्होंने कथित तौर पर यौन संकेत वाली बात कही थी। बाद में उन्होंने सफाई दी कि उनका इशारा कावेरी के पानी की ओर था। हालांकि, सत्ताधारी तमिलगा वेट्री कझगम (TVK) और अन्य विपक्षी दलों ने इस टिप्पणी पर आपत्ति जताई और कार्रवाई की मांग की।

TVK की शिकायत पर केस दर्ज

टिप्पणी को लेकर TVK की ओर से मामला दर्ज कराया गया। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और तमिलनाडु महिला उत्पीड़न निषेध अधिनियम के तहत स्टालिन के खिलाफ FIR दर्ज की। स्टालिन ने अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट का रुख किया था, लेकिन याचिका पर सुनवाई होने से पहले ही मंगलवार सुबह पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया।

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