मकान मालिक गर्लफ्रेंड का करता था यौन उत्पीड़न, प्रेमी ने गला काट लाश को बेडशीट में लपेट घर के पीछे नाले में फेंका

Edited By Anu Malhotra,Updated: 08 May, 2024 10:48 AM

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वजीरगंज इलाके में नाबालिग लड़की और उसका 19 साल का प्रेमी अपने मकान मालिक की हत्या के दोषी पाए गए।  डीसीपी पश्चिम क्षेत्र, विश्वजीत श्रीवास्तव ने कहा, “आरोपियों की पहचान बंटी कश्यप और उसकी नाबालिग प्रेमिका के रूप में की गई। इन्हें कोर्ट के सामने पेश...

नेशनल डेस्क:  वजीरगंज इलाके में नाबालिग लड़की और उसका 19 साल का प्रेमी अपने मकान मालिक की हत्या के दोषी पाए गए।  डीसीपी पश्चिम क्षेत्र, विश्वजीत श्रीवास्तव ने कहा, “आरोपियों की पहचान बंटी कश्यप और उसकी नाबालिग प्रेमिका के रूप में की गई। इन्हें कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा. मामले में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) 302 के तहत हत्या का मामला पहले ही दर्ज किया गया था।”

डीसीपी ने कहा, "पुलिस ने एक हथियार भी जब्त कर लिया है जिसका इस्तेमाल उन्होंने हत्या में की थी," और कहा कि मामले पर एसीपी चौक, राज कुमार, स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) चौक, दिनेश मिश्रा और की एक टीम ने काम किया ।

पुलिस के अनुसार, 56 वर्षीय श्याम चंद्र गुप्ता का शव 3 मार्च को वजीरगंज इलाके में रिवर बैंक कॉलोनी के एक नाले में मिला था। मृतक के बेटे अंकुर गुप्ता ने गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस जांच में जुट गई।  पुलिस ने कहा कि श्याम चंद्र गुप्ता नाबालिग लड़की को अपना शिकार बनाता था और उसका यौन उत्पीड़न भी करता था क्योंकि वह उसके कमरे में अक्सर आता था। “उसकी हरकतों से तंग आकर नाबालिग ने अपने प्रेमी बंटी को सब कुछ बताया और दोनों ने उसे खत्म करने का फैसला किया। एडीसीपी ने कहा, नाबालिग लड़की ने उसका गला काट दिया और फिर शव को बेडशीट कवर में भरकर घर के पीछे नाले में फेंक दिया।

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