2025-26 वित्तीय वर्ष से लागू हुए नए ट्रैफिक नियम: ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है रद्द, सख्ती बढ़ी

Edited By Updated: 01 Apr, 2025 11:52 AM

new traffic rules implemented from financial year 2025 26

नए ट्रैफिक नियमों के तहत, यदि चालान की राशि तीन महीने से अधिक समय तक लंबित रहती है तो ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है। इसके अलावा, एक साल में तीन चालान होने पर लाइसेंस 3 महीने के लिए जब्त किया जा सकता है। सरकार चालान वसूली बढ़ाने के लिए नए नियम...

नेशनल डेस्क: सरकार ने 2025-26 के वित्तीय वर्ष से ट्रैफिक नियमों में कड़े बदलाव किए हैं। अब यदि कोई वाहन चालक अपना चालान समय पर नहीं भरता और ई-चालान की राशि तीन महीने से अधिक समय तक लंबित रहती है, तो उसके लिए यह एक महंगा सौदा साबित हो सकता है। नए नियमों के तहत, कानून प्रवर्तन एजेंसियां उस चालक का ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड कर सकती हैं। यह कदम ट्रैफिक नियमों का पालन सुनिश्चित करने और चालान वसूली को बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है। यदि किसी वाहन चालक के पास एक साल के भीतर तीन या उससे अधिक चालान होते हैं, जैसे सिग्नल तोड़ना, खतरनाक ड्राइविंग करना, या अन्य ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करना, तो उनके ड्राइविंग लाइसेंस को 3 महीने के लिए जब्त किया जा सकता है। इससे यह संकेत मिलता है कि सरकार अब ट्रैफिक उल्लंघन करने वालों के खिलाफ और अधिक सख्त कार्रवाई करने के लिए तैयार है।

कम वसूली को लेकर सरकार ने उठाया कड़ा कदम
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, चालान वसूली की दर बहुत कम रही है, जिसके कारण सरकार ने नए नियमों को सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया है। उदाहरण के तौर पर, दिल्ली में चालान वसूली की दर केवल 14% है, कर्नाटका में यह दर 21% है, जबकि उत्तर प्रदेश में यह दर 27% है। दूसरी ओर, महाराष्ट्र और हरियाणा में वसूली दर क्रमशः 62% और 76% है, जो देशभर में सबसे ज्यादा है। सरकार का उद्देश्य इन आंकड़ों को देखते हुए चालान वसूली को और अधिक प्रभावी बनाना है।

ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ा हाई बीमा प्रीमियम
नए नियमों के तहत, यदि किसी वाहन चालक के पास वित्तीय वर्ष में दो या उससे अधिक चालान होते हैं, तो सरकार उसे हाई बीमा प्रीमियम से जोड़ सकती है। इसका मतलब यह है कि चालान का हिसाब न देने वाले चालकों को अधिक बीमा राशि चुकानी पड़ेगी, जिससे उन्हें आर्थिक रूप से परेशान होना पड़ सकता है।

चालान के बारे में महीने में भेजे जाएंगे अलर्ट
नई प्रक्रिया के अनुसार, सरकार अब हर महीने वाहन मालिकों और ड्राइवरों को उनके लंबित चालानों के बारे में अलर्ट भेजेगी, ताकि वे समय पर जुर्माना भर सकें और चालान की राशि में कोई और बढ़ोतरी न हो। इससे चालान की वसूली में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है।

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को नया तकनीकी सहारा
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी नजर रखने के लिए एक नया तकनीकी उपकरण, एआई-संचालित 4D रडार-इंटरसेप्टर हासिल किया है। इस उपकरण का उपयोग ओवरस्पीडिंग, बिना सीट बेल्ट के वाहन चलाने, और ड्राइविंग करते समय फोन का उपयोग करने जैसी अपराधों को स्वचालित तरीके से पहचानने के लिए किया जाएगा। इसमें 360 डिग्री घूमने वाला एक स्वचालित नंबर प्लेट पहचान (ANPR) कैमरा भी शामिल है, जिससे यह तकनीक बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के नियम तोड़ने वालों को तुरंत ई-चालान जारी करेगी। यह रडार प्रणाली एक साथ कई वाहनों की निगरानी कर सकती है और उनकी गति को मापने में सक्षम है। इन नए ट्रैफिक नियमों से सरकार का उद्देश्य वाहन चालकों के बीच ट्रैफिक नियमों के पालन को सुनिश्चित करना है, ताकि सड़क सुरक्षा बढ़ सके और चालान वसूली की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाया जा सके। अब यदि कोई वाहन चालक नियमों का उल्लंघन करता है और चालान का भुगतान नहीं करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस का निलंबन भी शामिल हो सकता है। 

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