केरल HC का कोच्चि पुलिस को आदेश-प्राइवेट बसों को सड़कों पर हॉर्न बजाने और ओवरटेक करने से रोकें

Edited By Updated: 01 Jun, 2022 04:27 PM

officials should stop private buses from honking on the roads kerala hc

केरल हाईकोर्ट ने कोच्चि पुलिस और एर्णाकुलम जिले के अधिकारियों को आदेश जारी कर यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि शहर की सड़कों पर निजी बसें हॉर्न न बजाएं और एक-दूसरे को ओवरटेक किए बगैर सड़क के बायीं तरफ से चलें।

नेशनल डेस्क: केरल हाईकोर्ट ने कोच्चि पुलिस और एर्णाकुलम जिले के अधिकारियों को आदेश जारी कर यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि शहर की सड़कों पर निजी बसें हॉर्न न बजाएं और एक-दूसरे को ओवरटेक किए बगैर सड़क के बायीं तरफ से चलें। जस्टिस अमित रावल ने 31 मई को जारी आदेश में कहा कि यह निर्देश शहर में चलने वाले ऑटोरिक्शा पर भी लागू होगा। उन्होंने निजी बसों एवं ऑटोरिक्शा में स्पीड गवर्नर लगाने का भी निर्देश दिया, ताकि उनकी गति पर लगाम लग सके।

 

इसके अलावा, अदालत ने अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि ऑटोरिक्शा का पंजीकरण कोच्चि और एर्णाकुलम की प्रति व्यक्ति आबादी के अनुसार हो, ताकि सड़क पर और भीड़भाड़ को रोका जा सके। अदालत ने 18 ऑटोरिक्शा मालिकों की एक याचिका पर यह निर्देश दिया, जिसमें कोच्चि शहर के भीतर यात्रियों को उठाने या वाहनों को पार्क करने संबंधी कुछ प्रतिबंध लगाने के क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के फैसले को चुनौती दी गई थी।

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