संदेशखाली मामलाः शेख शाहजहां को आज शाम तक CBI को सौंपें, हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची ममता सरकार

Edited By Updated: 05 Mar, 2024 06:14 PM

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कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों पर हुए हमले की जांच सीबीआई को मंगलवार को सौंप दी। कोर्ट ने मामले में मुख्य आरोपी शाहजहां शेख को आज शाम 4.30 बजे तक सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया है

नेशनल डेस्कः कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों पर हुए हमले की जांच सीबीआई को मंगलवार को सौंप दी। कोर्ट ने मामले में मुख्य आरोपी शाहजहां शेख को आज शाम 4.30 बजे तक सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया है।

हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। दरअसल, कलकत्ता हाई कोर्ट  के मुख्य न्यायाधीश टीएस. शिवज्ञानम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने निर्देश दिया कि आदेश का पालन मंगलवार को ही शाम 4.30 बजे तक किया जाए।

ईडी और राज्य सरकार दोनों ने एकल पीठ के 17 जनवरी के उस आदेश को चुनौती देते हुए अलग-अलग अपीलें दायर कीं, जिसमें ईडी अधिकारियों पर उग्र भीड़ के हमले की जांच के लिए सीबीआई और राज्य पुलिस की एक संयुक्त विशेष जांच टीम (एसआईटी) के गठन का आदेश दिया गया था। यद्यपि ईडी चाहता था कि जांच केवल सीबीआई को हस्तांतरित की जाए, जबकि पश्चिम बंगाल सरकार ने अदालत से अनुरोध किया था कि इस मामले की जांच केवल राज्य पुलिस को दी जाए।

हाईकोर्ट द्वारा यह आदेश दिये जाने के एक दिन बाद राज्य पुलिस ने टीएमसी नेता शेख को गिरफ्तार किया था कि महिलाओं पर कथित यौन अत्याचार और संदेशखालि में जमीन हड़पने के मुख्य आरोपी शेख को सीबीआई, ईडी या पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है। 

बता दें कि इससे पहले शेख शाहजहां 10 दिन की पुलिस हिरासत में था। बीजेपी के मुताबिक, शाहजहां को ईडी को सौंपने के बजाय 10 दिनों की रिमांड देना उन्हें "कानूनी सुरक्षा" प्रदान करने का एक तरीका है। बीजेपी का कहना है कि ईडी तब तक चैन से नहीं बैठ सकती जब तक उसे शाहजहां की हिरासत नहीं मिल जाती। ऐसा इसलिए क्योंकि पश्चिम बंगाल पुलिस एक नया मामला दर्ज कर सकती है और टीएमसी के मजबूत नेता को फिर से गिरफ्तार कर सकती है, जिससे 15 दिन की गिनती फिर से हो जाएगी।  

 

 

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