Delhi Toll Plaza Closed: दिल्ली के टोल प्लाजा होंगे बंद! प्रदूषण कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की बड़ी सलाह

Edited By Updated: 18 Dec, 2025 06:05 AM

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दिल्ली-एनसीआर में लगातार बढ़ते गंभीर वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी चिंता जताई है। बुधवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि यह समस्या हर साल सामने आती है और अब इससे निपटने के लिए ठोस, व्यावहारिक और असरदार कदम उठाने की जरूरत है।

नेशनल डेस्कः दिल्ली-एनसीआर में लगातार बढ़ते गंभीर वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी चिंता जताई है। बुधवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि यह समस्या हर साल सामने आती है और अब इससे निपटने के लिए ठोस, व्यावहारिक और असरदार कदम उठाने की जरूरत है।

इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट ने एनएचएआई (NHAI) और दिल्ली नगर निगम (MCD) को अहम सुझाव देते हुए कहा कि वे दिल्ली की सीमाओं पर बने 9 टोल प्लाजा को अस्थायी रूप से बंद करने या दूसरी जगह शिफ्ट करने पर गंभीरता से विचार करें, ताकि राजधानी में ट्रैफिक जाम और वाहनों से होने वाला प्रदूषण कम किया जा सके।

हर साल दोहराई जाने वाली समस्या पर कोर्ट सख्त

अदालत ने कहा कि दिल्ली में सर्दियों के आते ही हवा बेहद जहरीली हो जाती है और यह अब एक वार्षिक संकट बन चुका है। कोर्ट ने साफ कहा कि केवल चेतावनी या अस्थायी उपाय काफी नहीं हैं, बल्कि लंबे समय तक असर दिखाने वाले समाधान जरूरी हैं। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 12 अगस्त को दिए गए अपने अंतरिम आदेश में संशोधन भी किया और अधिकारियों को अनुमति दी कि वे बीएस-6 (BS-VI) उत्सर्जन मानकों पर खरे न उतरने वाले पुराने वाहनों के खिलाफ सख्त और दंडात्मक कार्रवाई कर सकें।

स्कूल बंद रखने पर कोर्ट ने नहीं किया हस्तक्षेप

हालांकि, अदालत ने नर्सरी से कक्षा 5 तक के छात्रों के लिए स्कूल बंद रखने के दिल्ली सरकार के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सर्दियों की छुट्टियां जल्द शुरू होने वाली हैं, ऐसे में स्कूल बंद रखने के फैसले में बदलाव की जरूरत नहीं है।

टोल प्लाजा को लेकर NHAI और MCD को साफ निर्देश

मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि दिल्ली की सीमाओं पर वाहनों की भारी भीड़ प्रदूषण की बड़ी वजह है। इसे कम करने के लिए अदालत ने NHAI और MCD को निर्देश दिया और दिल्ली में प्रवेश बिंदुओं पर मौजूद 9 टोल प्लाजा को अस्थायी रूप से बंद या स्थानांतरित करने की संभावना पर विचार करने को कहा।

MCD को एक हफ्ते में फैसला लेने का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने MCD को एक सप्ताह के भीतर निर्णय लेने को कहा है कि क्या इन टोल प्लाजा को अस्थायी रूप से बंद किया जा सकता है, इससे ट्रैफिक का दबाव और वाहन उत्सर्जन कम होगा या नहीं। कोर्ट ने यह भी सुझाव दिया कि टोल प्लाजा को ऐसी जगह शिफ्ट किया जा सकता है, जहां NHAI के कर्मचारी तैनात हों। NHAI द्वारा वसूले गए टोल का एक हिस्सा MCD को होने वाले अस्थायी नुकसान की भरपाई के तौर पर दिया जा सकता है।

‘सहयोग करे MCD’, सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि जब तक अंतिम फैसला नहीं होता, तब तक MCD को सहयोगी रुख अपनाना चाहिए और इन 9 टोल प्लाजा को अस्थायी रूप से निलंबित करने पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिए कि इस मुद्दे पर लिया गया फैसला एक सप्ताह के भीतर रिकॉर्ड में पेश किया जाए।

क्यों अहम है यह फैसला?

विशेषज्ञों के मुताबिक, दिल्ली की सीमाओं पर टोल प्लाजा की वजह से—

  • लंबा ट्रैफिक जाम लगता है

  • गाड़ियां लंबे समय तक खड़ी रहती हैं

  • इससे PM2.5 और PM10 प्रदूषण तेजी से बढ़ता है

सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि टोल प्लाजा पर दबाव कम होने से हवा की गुणवत्ता में सुधार आ सकता है।

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