पैलेट गन के इस्तेमाल पर SC गंभीर, कहा- विकल्प पर विचार करे केंद्र सरकार

Edited By ,Updated: 27 Mar, 2017 04:14 PM

supreme court on pallet gun

उच्चतम न्यायालय नेे आज केंद्र सेे कहा कि वह जम्मू-कश्मीर मेंं पथराव करने वाली भीड़ से निपटने के लिए

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय नेे आज केंद्र सेे कहा कि वह जम्मू-कश्मीर मेंं पथराव करने वाली भीड़ से निपटने के लिए पैलेट गनों की बजाय अन्य प्रभावी तरीकों का प्रयोग करे, क्योंंकि यह जीवन और मृत्यु का मामला है। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति जे एस खेहर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कश्मीर घाटी में प्रदर्शनों मेंं शामिल नाबालिग बच्चोंं को लगी चोटोंं पर चिंंता जताई और सरकार से पूछा कि उनके माता-पिता के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है। उच्चतम न्यायालय नेे अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी से कहा कि वह इस बारे में विस्तृत जवाब दाखिल करें कि जम्मू-कश्मीर मेंं नाराज भीड़ से निपटने के लिए कौन से अन्य प्रभावी कदम उठाए जा सकते हैं।   

10 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई
पीठ नेे मामले की सुनवाई के लिए 10 अप्रैल की तिथि तय की है। न्यायालय ने पिछले साल 14 दिसंंबर को कहा था कि जम्मूू-कश्मीर में सड़कोंं पर प्रदर्शन करनेे वालोंं को नियंत्रित करनेे के लिए पैलेट गनों का ‘अविवेकपूर्ण’ प्रयोग नहीं करना चाहिए और अधिकारियोंं द्वारा ‘समुचित विवेक का प्रयोग’ किए जानेे के बाद ही उसे बहाल करना चाहिए। तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश टी. एस. ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने राज्य में पैलेट गनों के ‘अत्यधिक’ प्रयोग किए जाने का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र और जम्मू-कश्मीर सरकारोंं को नोटिस जारी कर उनके जवाब मांंगे थे। 

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