Toll Tax: आधा हो सकता है टोल टैक्स, मिलेगी बड़ी राहत... ये है सरकार का नया प्लान

Edited By Updated: 17 Jul, 2025 03:56 PM

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सड़क परिवहन मंत्रालय ने नेशनल हाईवे (NH) पर टोल टैक्स की दरों में संशोधन करने का प्रस्ताव रखा है। इस नए नियम के तहत यदि 10 मीटर चौड़ी दो लेन वाली सड़क को चार लेन में विस्तारित किया जा रहा है, तो निर्माण कार्य के दौरान लगने वाला टोल टैक्स आधा कर दिया...

नेशनल डेस्क: सड़क परिवहन मंत्रालय ने नेशनल हाईवे (NH) पर टोल टैक्स की दरों में संशोधन करने का प्रस्ताव रखा है। इस नए नियम के तहत यदि 10 मीटर चौड़ी दो लेन वाली सड़क को चार लेन में विस्तारित किया जा रहा है, तो निर्माण कार्य के दौरान लगने वाला टोल टैक्स आधा कर दिया जाएगा। यह कदम उस असुविधा को देखते हुए उठाया गया है, जो सड़क चौड़ीकरण के दौरान ट्रैफिक जाम और धीमी आवाजाही के कारण आम लोगों को होती है।

क्या है नया प्रस्ताव?
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, फिलहाल ऐसे हाईवे पर टोल टैक्स सामान्य दर का 60% वसूला जाता है, खासकर तब जब सड़क निर्माण जारी हो और डिवाइडर न हो। यदि सरकार यह नया प्रस्ताव मंजूर कर देती है, तो निर्माण अवधि में टोल टैक्स मात्र 30% होगा। इस संशोधन के लिए वित्त मंत्रालय से भी अनुमति लेनी होगी।

इसके अलावा, चार लेन की सड़क को छह लेन में या छह लेन को आठ लेन में बदलने के दौरान भी टोल टैक्स सामान्य दर का केवल 75% लिया जाएगा। इसका मकसद सड़क निर्माण के समय यात्रियों को होने वाली असुविधा को कम करना है। कोर्ट में भी इस तरह की शिकायतें मिल चुकी हैं, जिनसे यह प्रस्ताव तैयार किया गया है।

मंत्री नितिन गडकरी का लक्ष्य
सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि अगले दो वर्षों में सरकार 10 लाख करोड़ रुपए खर्च कर 25,000 किलोमीटर दो लेन वाली सड़कों को चार लेन में बदलने की योजना बना रही है। देश में कुल 1.46 लाख किलोमीटर नेशनल हाईवे में से लगभग 80,000 किलोमीटर दो लेन सड़कों की श्रेणी में आती हैं। इसलिए दो लेन सड़कों पर टोल टैक्स कम करने की यह पहल अहम मानी जा रही है।

सरकार द्वारा पहले से दी जा चुकी राहत
यातायात में सुधार और लोगों को आर्थिक राहत देने के लिए सरकार ने पहले से ही 3,000 रुपए का वार्षिक टोल पास शुरू किया है, जिससे प्राइवेट वाहन 200 टोल प्लाजा का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा, हाल ही में टोल टैक्स को पुल, सुरंग, फ्लाईओवर और ऊंचे हाईवे हिस्सों पर 50% तक कम करने का नियम भी बनाया गया है, जिससे खासकर भारी वाहनों को लाभ होगा।

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