मर्डर केस में सबूतों का अभाव...अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन बरी, गुर्गे लकड़वाला को उम्रकैद

Edited By Pardeep,Updated: 08 Mar, 2024 06:18 AM

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मुंबई की एक विशेष अदालत ने एक व्यवसायी की हत्या के लगभग 28 साल पुराने मामले में गैंगस्टर एजाज लकड़ावाला को बृहस्पतिवार को दोषी ठहराया और उसे कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

मुंबईः मुंबई की एक विशेष अदालत ने एक व्यवसायी की हत्या के लगभग 28 साल पुराने मामले में गैंगस्टर एजाज लकड़ावाला को बृहस्पतिवार को दोषी ठहराया और उसे कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मामले में सह-आरोपी और जेल में बंद गैंगस्टर राजेंद्र निकालजे उर्फ छोटा राजन को सबूतों के अभाव में अदालत ने बरी कर दिया। ऑ

विशेष न्यायाधीश ए एम पाटिल ने भगोड़े माफिया सरगना दाऊद इब्राहिम के पूर्व सहयोगी लकड़ावाला को हत्या मामले में भारतीय दंड संहिता के साथ-साथ शस्त्र अधिनियम के तहत दोषी ठहराया। प्राथमिकी के अनुसार, सात अक्टूबर 1996 को, दो अज्ञात व्यक्तियों ने मोहम्मद अली रोड पर स्थित एक दुकान के अंदर घुस कर कारोबारी सैय्यद फरीद मकबुल हुसैन पर गोली चलाई और वहां से भाग गए। हुसैन को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया जहां उनकी मौत हो गई। 

मुंबई पुलिस ने शुरूआत में इस मामले की जांच की और लकड़ावाला के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया, जबकि राजन को एक वांछित आरोपी बताया गया था। बाद में मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने की। 

हुसैन ने मौत से पहले पुलिस को दिए बयान में कहा था कि हमलावर ने नाना (राजन) का नाम लिया था। अदालत ने तीन चश्मदीदों और मृतक के भाई सैयद सोहेल मकबूल हुसैन की गवाही पर भरोसा किया। विशेष लोक अभियोजक प्रदीप घरात ने तर्क दिया था कि गवाहों और शिकायतकर्ता के बयान आरोपी को अपराध से जोड़ने के लिए पर्याप्त हैं। 

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