क्या देश का नाम 'इंडिया' की जगह हो जाएगा हिंदुस्तान? आज फैसला लेगा सुप्रीम कोर्ट

Edited By Updated: 02 Jun, 2020 10:14 AM

will the name of the country be replaced by india

संविधान में संशोधन कर ‘इंडिया’ शब्द के स्थान पर ‘भारत’ या ‘हिन्दुस्तान’ रखने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। याचिका में दावा किया गया है कि ‘भारत’ या ‘हिन्दुस्तान’ शब्द हमारी राष्ट्रीयता के प्रति गौरव का भाव पैदा करते...

नेशनल डेस्क: संविधान में संशोधन कर ‘इंडिया’ शब्द के स्थान पर ‘भारत’ या ‘हिन्दुस्तान’ रखने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। याचिका में दावा किया गया है कि ‘भारत’ या ‘हिन्दुस्तान’ शब्द हमारी राष्ट्रीयता के प्रति गौरव का भाव पैदा करते हैं, इसलिए उसकी जगह भारत या हिंदुस्तान का इस्तेमाल होना चाहिए। 

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इस याचिका पर शुक्रवार को चीफ जस्टिस एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सुनवाई होनी थी, लेकिन इसे सूची से हटा दिया गया था। शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड नोटिस के अनुसार इस मामले की सुनवाई अब 2 जून को प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ करेगी। दिल्ली के एक व्यक्ति ने याचिका के जरिए अदालत से मांग की है कि संविधान के अनुच्छेद 1 में संशोधन कर इंडिया शब्द हटा दिया जाए। 

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याचिकाकर्ता का कहना है कि देश को मूल और प्रमाणिक नाम भारत से ही मान्यता दी जानी चाहिए। अंग्रेजी नाम का हटना भले ही प्रतीकात्मक होगा, लेकिन यह हमारी राष्ट्रीयता, खास तौर से भावी पीढ़ी में गर्व का बोध भरने वाला होग। हाल ही में बीजेपी की कद्दावर नेता उमा भारती ने भी देश का नाम भारत रखने का स्वागत किया है। उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया कि जब एक व्यक्ति के दो नाम नहीं हो सकते तो एक देश का नाम दो कैसे हो सकता है। उन्होंने अपने बयान के समर्थन में कहा कि किसी का नाम सूर्य प्रकाश तो इसका मतलब उसे Sunlight तो नहीं पुकार सकतें।

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