अदालत ने गैर पीडीसी लाभार्थियों की सीमा को चुनौती देने वाली अर्जी पर दिल्ली सरकार से जवाब तलब किया

Edited By Updated: 16 Jun, 2021 05:06 PM

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नयी दिल्ली, 16 जून (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने गैर पीडीएस श्रेणी के तहत राशन के लिए लाभार्थियों की सीमा ‘मनमाने ढंग से’ 20 लाख सीमित करने संबंधी दिशानिर्देशों को चुनौती देने वाली एक अर्जी पर बुधवार को दिल्ली सरकार से जवाब मांगा।

नयी दिल्ली, 16 जून (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने गैर पीडीएस श्रेणी के तहत राशन के लिए लाभार्थियों की सीमा ‘मनमाने ढंग से’ 20 लाख सीमित करने संबंधी दिशानिर्देशों को चुनौती देने वाली एक अर्जी पर बुधवार को दिल्ली सरकार से जवाब मांगा।
न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति आशा मेनन की अवकाशकालीन पीठ ने दिल्ली रोजी रोटी अधिकार अभियान नामक गैर सरकारी संगठन की अर्जी पर दिल्ली सरकार और केंद्र को नोटिस जारी किये। याचिकाकर्ता ने कहा कि सभी जरूरतमंदों को खाद्यान्न दिया जाना चाहिए।

आवेदन में आप सरकार को 27 मई के दिशानिर्देश में यह संशोधन करने का भी निर्देश देने का अनुरोध किया है कि यह एकबारगी राहत नहीं होना चाहिए बल्कि लाभार्थियों को अगले आदेश तक हर महीने अनाज मिले। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि दिल्ली सरकार ने कई केंद्रों पर गैर पीडीएस लाभार्थियों को खाद्यान्न देना बंद कर दिया है।
आवेदन में आगे कहा गया है, ‘‘ (27 मई) के संबंधित दिशानिर्देश में इस योजना के तहत लाभार्थियों की 20 लाख की मनमानी सीमा तय कर दी गयी है। बीस लाख की इस सीमा का कोई तर्कसंगत आधार नहीं जान पड़ता है। इस योजना के तहत जिन लोगों को लाभों की जरूरत है, उनकी संख्या का आकलन उन लोगों के आंकड़े पर आधारित हो जो पिछले साल ऐसी ही योजना में लाभान्वित हुए थे। ’’
आवेदन के अनुसार, ‘‘2020 में जब कोविड-19 की पहली लहर आयी थी तब इसी अदालत के आदेश पर.....करीब 69.6 लाख व्यक्तियों, जिनके पास राशनकार्ड नहीं थे, ने ई-कूपन के तहत पंजीकरण कराया था और उन्हें राशन दिया गया था। इसलिए उनसभी लोगों को राशन दिया जाना चाहिए जिन्हें जरूरत है, इस संबंध में पिछले साल भी आदेश जारी किया था।’’


यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।

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