उपभोक्ता आयोग में रिक्तियां :उच्चतम न्यायालय ने राज्यों पर अनुकरणीय खर्च लगाने की चेतावनी दी

Edited By PTI News Agency,Updated: 10 Nov, 2021 09:56 PM

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नयी दिल्ली, 10 नवंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में बुनियादी ढांचा सहित रिक्तियों पर एक सप्ताह के अंदर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने में नाकाम रहने की स्थिति में राज्य सरकारों पर बुधवार को अनुकरणीय अदालत खर्च लगाने...

नयी दिल्ली, 10 नवंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में बुनियादी ढांचा सहित रिक्तियों पर एक सप्ताह के अंदर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने में नाकाम रहने की स्थिति में राज्य सरकारों पर बुधवार को अनुकरणीय अदालत खर्च लगाने की चेतावनी दी।
न्यायामूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश की पीठ ने कहा कि यदि रिपोर्ट नहीं सौंपी गई तो वह कड़ी कार्रवाई करेगी और उन पर दो लाख रुपये का अदालत खर्च लगाएगी जो अधिकारियों से वूसली जाएगी।
पीठ ने कहा, ‘‘राज्यों के वकीलों ने आश्वासन दिया है कि कमियों को एक सप्ताह में दूर किया जाएगा। हम निर्देशों का अनुपालन नहीं करने वाले राज्यों को याद दिलाते हैं कि यदि रिपोर्ट नहीं सौंपी जाती है तो हम कड़ी कार्रवाई करेंगे और उप पर दो लाख रुपये का खर्च लगाया जाएगा। यह रकम अधिकारियों से वूसली जाएगी। यदि वे सिर्फ यही भाषा समझते हैं तो हम ऐसा ही करेंगे।’’
शीर्ष न्यायालय जिला और राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में अध्यक्ष एवं सदस्य/स्टाफ की नियुक्ति में सरकारों की अकर्मण्यता पर एक स्वत: संज्ञान वाले मामले की सुनवाई कर रहा है।
पीठ ने 22 अक्टूबर 2021 के अपने आदेश का राज्यों द्वारा अनुपालन नहीं किये जाने पर नाखुशी जताई।
मामले में न्याय मित्र नियुक्त किये गये वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायण ने न्यायालय को बताया कि बिहार द्वारा दाखिल रिपोर्ट में भवन के क्षेत्रफल और स्टाफ के बारे में सूचना नहीं है।
इस पर पीठ ने कहा, ‘‘तो आप हमसे चाहते हैं कि अब आपको जमानती वारंट जारी किया जाए? मुख्य सचिव यहां क्यों नहीं हैं? क्या इसी एकमात्र तरीके से राज्य अनुपालन करेंगे।’’


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