पंजाब चुनाव : नामांकन भरने के दौरान उम्मीदवार के साथ सिर्फ दो लोग जा सकेंगे

Edited By PTI News Agency,Updated: 25 Jan, 2022 12:57 AM

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चंडीगढ़, 24 जनवरी (भाषा) पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एस. करुणा राजू ने सोमवार को कहा कि निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में नामांकन पत्र दाखिल करने जा रहे उम्मीदवार के साथ सिर्फ दो लोगों को ही अनुमति होगी।

चंडीगढ़, 24 जनवरी (भाषा) पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एस. करुणा राजू ने सोमवार को कहा कि निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में नामांकन पत्र दाखिल करने जा रहे उम्मीदवार के साथ सिर्फ दो लोगों को ही अनुमति होगी।

पंजाब में अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन 25 जनवरी से एक फरवरी तक भरे जा सकेंगे।

पंजाब की 117 विधानसभा सीटों पर मतदान 20 फरवरी को होगा और मतों की गिनती अन्य राज्यों के साथ ही 10 मार्च को की जाएगी।

राजू ने कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा पहले ही जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, नामांकन भरने के दौरान उम्मीदवार के साथ जाने वाले लोगों की संख्या पांच से घटाकर दो कर दी गई है जबकि वाहनों की संख्या तीन से घटाकर दो कर दी गई है।

उन्होंने कहा कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी व जिला निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर भी नामांकन पत्र उपलब्ध हैं और उम्मीदवार इन्हें ऑनलाइन भर सकते हैं और नोटरी द्वारा सत्यापित हलफनामे के साथ उसे जमा करा सकते हैं।



यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।

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