सरकार ने सभी विभागों में मानक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के आरक्षण के लिए निर्देश जारी किए

Edited By Updated: 17 May, 2022 08:14 PM

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नयी दिल्ली, 17 मई (भाषा) केंद्र ने सभी सरकारी विभागों में मानक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) की पदोन्नति में आरक्षण के लिए मंगलवार को निर्देश जारी किए।

नयी दिल्ली, 17 मई (भाषा) केंद्र ने सभी सरकारी विभागों में मानक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) की पदोन्नति में आरक्षण के लिए मंगलवार को निर्देश जारी किए।
मानक दिव्यांगता वाले व्यक्ति से तात्पर्य ऐसे लोगों से है जिनकी दिव्यांगता 40 प्रतिशत से कम नहीं हो।
उच्चतम न्यायालय ने सितंबर 2021 में सरकार को निर्देश दिया था कि वह पदोन्नति में आरक्षण पर निर्देश जारी करे, जैसा कि दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम,2016 की धारा 34 में प्रावधान किया गया है।
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा केंद्र सरकार के सभी विभागों के सचिवों को जारी एक आदेश में कहा गया है, ‘‘पदोन्नति के मामले में, समूह ‘सी’ के अंदर कैडर क्षमता में रिक्तियों की कुल संख्या में चार प्रतिशत, समूह ‘सी’ से समूह ‘बी’, समूह ‘बी’ के अंदर और समूह ‘बी’ से समूह ‘ए’ के निचले पद को पीडब्ल्यूबीडी के लिए आरक्षित किया जाए। ’’
इसमें कहा गया है कि पदोन्नति में आरक्षण उन कैडर में लागू होंगे जिनमें सीधी भर्ती, यदि होती है, 75 प्रतिशत से अधिक नहीं हो।
डीओपीटी ने प्रत्येक सरकारी विभाग को एक वरिष्ठ अधिकारी को शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त करने को कहा है।
आदेश में कहा गया है, ‘‘पदोन्नति में आरक्षण के किसी भी विषय से परेशान कोई भी व्यक्ति संबद्ध सरकारी प्रतिष्ठान के शिकायत निवारण अधिकारी के पास शिकायत दायर कर सकता है। ’’
इसमें कहा गया है कि हर दायर शिकायत की उसके पंजीकरण से दो महीने के अंदर पड़ताल की जाएगी और उसके नतीजों या की गई कार्रवाई से शिकायतकर्ता को अवगत कराया जाएगा।
आदेश में कहा गया है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 की धारा 20(3) के संदर्भ में महज दिव्यांगता के आधार पर किसी व्यक्ति को पदोन्नति से वंचित नहीं किया जाएगा।
आदेश में कहा गया है, ‘‘दिव्यांगता के अस्थायी प्रमाणपत्र के आधार पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। ’’


यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।

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