Edited By PTI News Agency,Updated: 01 Mar, 2021 10:27 PM
कोलकाता, एक मार्च (भाषा) कलकत्ता उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग के हलफनामे का संज्ञान लेते हुए एक याचिका का निस्तारण कर दिया जिसमें सुचारू चुनाव कराने को लेकर आशंकाएं जताई गई थीं। हलफनामे में आयोग ने कहा कि वह सुनिश्चित करेगा कि पश्चिम बंगाल में...
कोलकाता, एक मार्च (भाषा) कलकत्ता उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग के हलफनामे का संज्ञान लेते हुए एक याचिका का निस्तारण कर दिया जिसमें सुचारू चुनाव कराने को लेकर आशंकाएं जताई गई थीं। हलफनामे में आयोग ने कहा कि वह सुनिश्चित करेगा कि पश्चिम बंगाल में निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराए जाएं।
मुख्य न्यायाधीश टी बी एन राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि यह चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में है कि वह हर विधानसभा क्षेत्र में सुचारू रूप से चुनाव कराए। खंडपीठ ने कहा कि यह न केवल अधिकार और शक्तियों के सिलसिले में है बल्कि जिम्मेदारियों के संबंध में भी है।
राज्य के पूर्व महाधिवक्ता विमल चटर्जी की तरफ से दायर जनहित याचिका में खंडपीठ ने कहा कि ‘‘स्वतंत्रत एवं निष्पक्ष चुनाव नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हिस्सा हैं।’’
पीठ में न्यायाधीश संपा सरकार भी थे। इसने कहा कि अधिसूचना जारी होने के बाद और चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तथा परिणाम जारी होने तक अदालत चुनाव के मामलों में हस्तक्षेप करना पसंद नहीं करती है।
अदालत ने कहा कि भारत के निर्वाचन आयोग को राज्य में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना है।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।