गणतंत्र दिवस समारोह में बोस की झांकी दिखाने की मांग वाली याचिका खारिज

Edited By Updated: 24 Jan, 2022 05:57 PM

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कोलकाता, 24 जनवरी (भाषा) कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सोमवार को उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड के दौरान केंद्र सरकार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी पश्चिम बंगाल की झांकी दिखाने का निर्देश देने का...

कोलकाता, 24 जनवरी (भाषा) कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सोमवार को उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड के दौरान केंद्र सरकार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी पश्चिम बंगाल की झांकी दिखाने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था।
मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज की पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा , ‘याचिकाकर्ता ने अदालत आने में देरी कर दी। बुधवार को होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर अब कोई प्रभावी निर्देश नहीं जारी किया जा सकता।’
केन्द्र की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल वाई जे दस्तसूर ने याचिका की कई खामियों की ओर न्यायाधीशों का ध्यान आकर्षित किया और कहा कि यह याचिका विचार योग्य नहीं है।

पीठ ने कहा, ‘वर्तमान रिट याचिका में हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं बनता है। लिहाजा, इसे खारिज किया जाता है।’
याचिकाकर्ता उच्च न्यायालय का एक अधिवक्ता है। उसने बोस के 125वें जयंती वर्ष का हवाला देते हुए कहा कि था कि केंद्र सरकार ने कोई कारण बताये बगैर ही गणतंत्र दिवस परेड के लिए नेताजी से संबंधित राज्य की झांकी अस्वीकार कर दी है।


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