Expire Maggi: एक्सपायर्ड Maggi खाने के बाद बिगड़ी तबीयत, विशाल मेगा मार्ट पर लगा लाखों का जुर्माना

Edited By Updated: 15 Jul, 2026 02:59 PM

a man s health deteriorated after eating expired maggi

आंध्र प्रदेश से एक ऐसा मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति की तबीयत एक्सपायर्ड मैगी खाने की वजह से बिगड़ गई, इसके बाद उपभोक्ता आयोग ने एक्सपायर्ड मैगी आटा इंस्टेंट नूडल्स बेचने के मामले में विशाल मेगा मार्ट पर जुर्माना लगाया। साथ ही ग्राहक को मुआवजा...

बिजनेस डेस्कः आंध्र प्रदेश से एक ऐसा मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति की तबीयत एक्सपायर्ड मैगी खाने की वजह से बिगड़ गई, इसके बाद उपभोक्ता आयोग ने एक्सपायर्ड मैगी आटा इंस्टेंट नूडल्स बेचने के मामले में विशाल मेगा मार्ट पर जुर्माना लगाया। साथ ही ग्राहक को मुआवजा देना का आदेश भी दिया।

क्या है मामला?

मामला आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले के येमिगनूर का है। शिकायतकर्ता पी. श्रवण कुमार ने 20 मार्च 2025 को विशाल मेगा मार्ट से मैगी आटा इंस्टेंट नूडल्स के दो पैकेट खरीदे थे। उसी रात नूडल्स खाने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई और उन्हें उल्टी, पेट दर्द तथा बुखार की शिकायत हुई। अस्पताल में जांच के दौरान फूड पॉइजनिंग की पुष्टि हुई।

स्टोर प्रबंधन को कानूनी नोटिस भेजा 

बाद में जब खरीदे गए पैकेट की जांच की गई तो पता चला कि नूडल्स की एक्सपायरी डेट 18 मार्च 2025 थी यानी उत्पाद खरीदने से दो दिन पहले ही उसकी वैधता समाप्त हो चुकी थी। शिकायतकर्ता ने पहले स्टोर प्रबंधन को कानूनी नोटिस भेजा लेकिन कोई जवाब नहीं मिलने पर जिला उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया।

विशाल मेगा मार्ट पर लगाया जुर्माना

सुनवाई के दौरान आयोग ने माना कि एक्सपायर्ड खाद्य उत्पाद बेचना उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन है और इससे लोगों की सेहत को गंभीर खतरा हो सकता है। आयोग ने विशाल मेगा मार्ट को शिकायतकर्ता को मानसिक पीड़ा के लिए 25 हजार रुपए और मुकदमे के खर्च के रूप में 5 हजार रुपए देने का निर्देश दिया। इसके अलावा स्टोर पर 2.5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया।

विशेषज्ञों का कहना है कि खाद्य पदार्थ खरीदते समय उपभोक्ताओं को पैकेट पर लिखी एक्सपायरी डेट, निर्माण तिथि और सील की स्थिति अवश्य जांचनी चाहिए। खरीदारी के बाद बिल संभालकर रखना भी जरूरी है, ताकि किसी तरह की शिकायत होने पर उसे प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जा सके। यदि किसी दुकान या सुपरमार्केट में एक्सपायर्ड सामान बिकता मिले, तो इसकी सूचना तत्काल स्टोर प्रबंधन को दें और जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन या संबंधित उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराएं।
 

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