Edited By jyoti choudhary,Updated: 27 Feb, 2024 10:28 AM
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) देश के सभी बैंकों के कामकाजों पर नजर रखती है। जब भी कोई बैंक आरबीआई के नियमों को अनदेखा कर अपनी मनमानी करता है तो केंद्रीय बैंक उस पर जुर्माना लगा सकता है। इसी कड़ी में आरबीआई ने रेगुलेटरी नॉर्म्स के उल्लंघन को लेकर भारतीय...
बिजनेस डेस्कः भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) देश के सभी बैंकों के कामकाजों पर नजर रखती है। जब भी कोई बैंक आरबीआई के नियमों को अनदेखा कर अपनी मनमानी करता है तो केंद्रीय बैंक उस पर जुर्माना लगा सकता है। इसी कड़ी में आरबीआई ने रेगुलेटरी नॉर्म्स के उल्लंघन को लेकर भारतीय स्टेट बैंक (SBI), केनरा बैंक (Canara Bank) और सिटी यूनियन बैंक (City Union Bank) पर लगभग 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है।
आरबीआई ने बयान में कहा कि डिपॉजिटर एजुकेशन अवेयरनेस फंड स्कीम, 2014 से संबंधित कुछ नॉर्म्स के उल्लंघन के लिए एसबीआई पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
केनरा बैंक और सिटी यूनियन बैंक पर भी गिरी गाज
इसके अलावा आय पहचान, एसेट क्लासिफिकेशन और कर्ज से संबंधित नॉर्म्स, एनपीए को लेकर प्रोविजन और केवाईसी से जुड़े आरबीआई के कुछ निर्देशों का कंप्लायंस न करने को लेकर सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड पर 66 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। आरबीआई ने कुछ निर्देशों का कंप्लायंस नहीं करने के मामले में केनरा बैंक पर भी 32.30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।
ओशन कैपिटल मार्केट लि. पर 16 लाख रुपए का जुर्माना
नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों (NBFC) से संबंधित कुछ नॉर्म्स का पालन नहीं करने पर ओड़िशा में राउरकेला के ओशन कैपिटल मार्केट लि. पर 16 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
आरबीआई ने साफ कहा है कि जुर्माना रेगुलेटरी कंप्लायंस में कमियों को लेकर लगाया गया है। बैंक और ग्राहकों के बीच ट्रांजैक्शन या एग्रीमेंट से इसका कोई लेना-देना नहीं है।