78 लाख EPS Pensioners के लिए खुशखबरी, 1 जनवरी से किसी भी बैंक से निकाल सकते हैं पेंशन

Edited By Updated: 04 Sep, 2024 04:27 PM

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एम्पलॉय पेंशन स्कीम (Employee Pension Scheme) के तहत पेंशन पाने वाले पेंशनधारकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने घोषणा की है कि 1 जनवरी 2025 से ईपीएस पेंशनर्स देश के किसी भी कोने में किसी भी बैंक के किसी भी शाखा...

बिजनेस डेस्कः एम्पलॉय पेंशन स्कीम (Employee Pension Scheme) के तहत पेंशन पाने वाले पेंशनधारकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने घोषणा की है कि 1 जनवरी 2025 से ईपीएस पेंशनर्स देश के किसी भी कोने में किसी भी बैंक के किसी भी शाखा से अपनी पेंशन प्राप्त कर सकेंगे। इस नए फैसले से लगभग 78 लाख ईपीएस पेंशनधारकों को फायदा होगा।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने हाल ही में एक प्रेस रिलीज जारी कर इस फैसले की जानकारी दी है। श्रम एवं रोजगार मंत्री और सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, ईपीएफ के चेयरपर्सन ने एम्पलॉय पेंशन स्कीम 1995 (Employees Pension Scheme 1995) के लिए सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम (Centralized Pension Payment System) के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

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इस नई व्यवस्था के तहत 1 जनवरी 2025 से राष्ट्रीय स्तर पर सेंट्रलाइज्ड सिस्टम लागू किया जाएगा, जिससे देश के किसी भी हिस्से में किसी भी बैंक की किसी भी शाखा से पेंशनर्स अपनी पेंशन प्राप्त कर सकेंगे। इस फैसले से ईपीएफओ (EPFO) के 78 लाख ईपीएस पेंशनर्स को सीधा लाभ होगा।

इस ऐतिहासिक फैसले पर श्रम एंव रोजगार मंत्री ने कहा, सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम को मंजूरी देने से ईपीएफओ के आधुनिकरण में महत्वपूर्ण माइलस्टोन साबित होने जा रहा है। देश में कहीं भी किसी भी बैंक के किसी ब्रांच से पेंशनर्स को पेंशन दिए जाने से पेंशनर्स की मुश्किलों को हल करने में मदद मिलेगा जिसका वे लंबे समय से सामना कर रहे थे।

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सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम के जरिए देश में पेंशन डिस्बर्समेंट में मदद मिलेगी और इसके लिए पेंशन पेमेंट आर्डर (Pension Payment Orders) के ट्रांसफर करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले पेंशनर्स के एक जगह से दूसरी जगह जाने पर या बैंक या शाखा बदलने पर  पेंशन पेमेंट आर्डर जारी करना पड़ता था। ऐसे पेंशनर्स जो रिटायरमेंट के बाद अपने होमटाउन चले जाते हैं उन्हें इससे बड़ी राहत मिलेगी। अगले फेज में  सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम को आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम (Aadhaar-based payment system) के साथ जोड़ा जाएगा।
 

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