Edited By jyoti choudhary,Updated: 13 Sep, 2023 06:05 PM
सरकार ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में स्थित कंपनियों की तरफ से जारी किए जाने वाले निवेश ट्रस्ट और ईटीएफ (एक्सचेंज ट्रेडेड फंड) की यूनिट को पूंजीगत लाभ कर से छूट दी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र...
नई दिल्लीः सरकार ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में स्थित कंपनियों की तरफ से जारी किए जाने वाले निवेश ट्रस्ट और ईटीएफ (एक्सचेंज ट्रेडेड फंड) की यूनिट को पूंजीगत लाभ कर से छूट दी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (कोष प्रबंधन) विनियमन, 2022 के तहत शुरू निवेश ट्रस्ट की किसी भी यूनिट और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) की यूनिट को पूंजीगत लाभ कर से छूट देने को लेकर अधिसूचना जारी की है।
अंतरराष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र के रूप में स्थापित गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-(गिफ्ट) सिटी को वित्तीय क्षेत्र के लिये एक कर-तटस्थ क्षेत्र के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है। नांगिया एंडरसन एलएलपी के साझेदार (वित्तीय सेवाएं) सुनील गिडवानी ने कहा कि मौजूदा कानून के तहत विभिन्न प्रतिभूतियों पर पूंजीगत लाभ कर से छूट प्रदान की गई है। गिफ्ट सिटी में शेयर बाजारों में कारोबार या गिफ्ट सिटी में स्थापित इकाइयों द्वारा जारी प्रतिभूति पर कर छूट दी गई है।
गिडवानी ने कहा, ‘‘नई कोष व्यवस्था के तहत कोष को निवेश ट्रस्ट के रूप में स्थापित करने का प्रावधान है। इसीलिए, कानून में पूंजीगत लाभ से छूट के उद्देश्य से ऐसे ट्रस्टों द्वारा जारी यूनिट को शामिल करने की आवश्यकता है।'' उन्होंने कहा, ‘‘इसी प्रकार, गिफ्ट सिटी में स्थित एक्सचेंज पर सूचीबद्ध और कारोबार करने वाले ईटीएफ अब पूंजीगत लाभ कर छूट के लिये पात्र होंगे। इन बदलावों से आईएफएससी में फंड और शेयर बाजार कारोबार के लिए उपलब्ध प्रोत्साहनों का दायरा और बढ़ जाएगा।''
एकेएम ग्लोबल टैक्स में साझेदार अमित माहेश्वरी ने कहा कि यह अधिसूचना आईएफएससी को दुनिया में वित्तीय सेवाओं का केंद्र बनाने और एक मान्यता-प्राप्त शेयर बाजार में प्रवासी निवेशकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य के अनुरूप है।