GST की वजह से तैयार किए फ्लैट्स हो जाएंगे मंहगे

Edited By Updated: 17 Jun, 2017 05:46 PM

gst will be ready for flats

अगर आप अपने फ्लैट के लिए बिल्डर को किस्तों में पैसे भर रहे हैं तो 1 जुलाई के बाद से आपको 12% जी.एस.टी.

नई दिल्लीः अगर आप अपने फ्लैट के लिए बिल्डर को किस्तों में पैसे भर रहे हैं तो 1 जुलाई के बाद से आपको 12% जी.एस.टी. देना पड़ सकता है। अभी आप 4.5% का सर्विस टैक्स भरते हैं लेकिन जी.एस.टी. के बाद यह दर 12 प्रतिशत हो जाएगी। इसी तरह से अगर आप 1 जुलाई के बाद किसी ऐसे प्रॉजेक्ट में घर खरीदते हैं जो पूरा हो चुका है या होने के करीब है तो भी आपको 12 प्रतिशत जी.एस.टी. चुकाना होगा। 
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बिल्डर्स का दावा है कि जीएसटी के बाद लगने वाले टैक्स पर 7.5 प्रतिशत (4.5 से 12%) बढ़ाने का कारण यह है कि वह जीएसटी लागू होने से पहले भरे गए टैक्सों से क्रेडिट क्लेम नहीं कर पाएंगे। ऐसे प्रॉजेक्ट्स जो पूरे हो चुके हैं या होने वाले हैं, अधिकतर खरीददार उसका 90 से 95 प्रतिशत हिस्सा दे चुके हैं।

ऐसे मामलों में भारी टैक्स का बोझ बचे हुए 5 से 10 प्रतिशत अमाउंट पर पड़ेगा। 1 जुलाई के बाद बिल्डर द्वारा जारी किसी भी इनवॉइस पर 12 प्रतिशत टैक्स लगेगा। कई डिवेलपर्स पहले ही बायर्स को बचे हुए अमाउंट पर ज्यादा टैक्स देने का नोटिस भेज चुके हैं। जीएसटी में रोजमर्रा के इस्तेमाल वाले प्रॉडक्ट्स, एलपीजी होंगे सस्ते 

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