किंगफिशर कर्ज मामला: Vijay Mallya का दावा, बैंकों ने ₹6,200 करोड़ के बदले ₹7,181 करोड़ वसूले

Edited By Updated: 05 Feb, 2025 05:23 PM

vijay mallya filed a petition in the karnataka high court

भगोड़े कारोबारी विजय माल्या ने बुधवार को कर्नाटक हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर दावा किया कि बैंकों ने किंगफिशर एयरलाइंस के कर्ज से कहीं अधिक राशि वसूल की है। माल्या के अनुसार, किंगफिशर पर करीब ₹6,200 करोड़ का कर्ज था, जबकि बैंकों ने अब तक...

बिजनेस डेस्कः भगोड़े कारोबारी विजय माल्या ने बुधवार को कर्नाटक हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर दावा किया कि बैंकों ने किंगफिशर एयरलाइंस के कर्ज से कहीं अधिक राशि वसूल की है। माल्या के अनुसार, किंगफिशर पर करीब ₹6,200 करोड़ का कर्ज था, जबकि बैंकों ने अब तक ₹7,181.50 करोड़ से ज्यादा की वसूली कर ली है।

माल्या का तर्क

माल्या ने अपने वकील के जरिए कोर्ट में कहा कि वसूली की गई राशि कर्ज की तुलना में काफी अधिक है, जो न्यायसंगत नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि किंगफिशर के वित्तीय संकट के लिए केवल उन्हें दोषी ठहराना उचित नहीं है।

बैंकों का रुख

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के नेतृत्व में बैंकों के कंसोर्टियम ने लंदन हाई कोर्ट में विजय माल्या को दिवालिया घोषित करवाया था, जिससे उनकी संपत्तियों को जब्त करने की अनुमति मिल गई थी। अब तक माल्या के शेयरों और संपत्तियों की बिक्री से ₹7,181.50 करोड़ की वसूली हो चुकी है।

वित्त मंत्री का बयान

हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बताया कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) की मदद से बैंकों ने विजय माल्या की संपत्तियों की बिक्री से ₹14,131.6 करोड़ वसूल किए हैं, जबकि कुल कर्ज ₹6,203 करोड़ (ब्याज सहित) था।

कानूनी कार्रवाई

माल्या के खिलाफ भारत में कई कानूनी मामले लंबित हैं, जिनमें सुप्रीम कोर्ट में उनका कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट ऑफर और आर्थिक अपराधी अधिनियम के तहत मुकदमे शामिल हैं।

 

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