शराब ठेका आबंटन विवाद: हत्या के दोषी को मिला लाइसैंस

Edited By Updated: 29 Aug, 2025 01:45 AM

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हरियाणा में शराब ठेकों के आबंटन को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। हिसार जिले में लगभग 20 शराब ठेकों का आबंटन नवप्रीत हास्पिटैलिटी एल.एल.पी. को किया गया, जिसके आबंटनधारी आशीष कुमार बताए जा रहे हैं।

चंडीगढ़ : हरियाणा में शराब ठेकों के आबंटन को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। हिसार जिले में लगभग 20 शराब ठेकों का आबंटन नवप्रीत हास्पिटैलिटी एल.एल.पी. को किया गया, जिसके आबंटनधारी आशीष कुमार बताए जा रहे हैं। इस मामले पर अब कानूनी पेंच आ गया है और आबकारी विभाग की निष्पक्षता पर गंभीर प्रश्नचिन्ह लग गए हैं। इस मामले को लेकर हरियाणा के पूर्व एडवोकेट जनरल और पूर्व एडीशनल सॉलिसिटर जनरल मोहन जैन के कार्यालय से आबकारी एवं कराधान आयुक्त, अतिरिक्त आबकारी आयुक्त और उपायुक्त (आबकारी) को कानूनी नोटिस भेजा गया है। इसकी प्रति हरियाणा पुलिस महानिदेशक को भी प्रेषित की गई है। 

कानूनी नोटिस में कहा गया है कि हरियाणा आबकारी अधिनियम, 1914, हरियाणा शराब लाइसैंस नियम, 1970 और हरियाणा आबकारी नीति (2025-2027) के अनुसार शराब ठेका उन्हीं व्यक्तियों या संस्थाओं को दिया जा सकता है, जिनके खिलाफ कोई गैर-जमानती अपराध का दोष सिद्ध न हुआ हो। 

साथ ही सफल आबंटनधारी को शपथ पत्र देना अनिवार्य है कि वह किसी गैर-जमानती अपराध में दोषी नहीं है।
नोटिस के अनुसार दस्तावेज से यह तथ्य उजागर हुआ कि आशीष कुमार को वर्ष 1995 में हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया था और वर्ष 1998 में सेशन जज आर.एन. सिंगल की अदालत ने उन्हें आजीवन कारावास और 6 माह कठोर कारावास की सजा सुनाई थी। इसके बावजूद उन्होंने शपथपत्र में यह तथ्य छिपाया और विभाग को यह विश्वास दिलाया कि उनके खिलाफ कोई गैर-जमानती अपराध का दोष सिद्ध नहीं है। नोटिस में कहा गया है कि अगर विभाग इस मामले में उचित कार्रवाई नहीं करेगा तो हाईकोर्ट में याचिका दायर की जाएगी।

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