महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के तहत नियम 21 जून तक लागू: विनय प्रताप सिंह

Edited By Updated: 15 Jun, 2021 12:10 AM

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हरियाणा सरकार ने कोरोना महामारी की रोकथाम को लेकर जारी पाबंदियों को आगे बढ़ाते हुए जनहित में कुछ राहत दी

पंचकूला, 14 जून (मुकेश): हरियाणा सरकार ने कोरोना महामारी की रोकथाम को लेकर जारी पाबंदियों को आगे बढ़ाते हुए जनहित में कुछ राहत दी है। पंचकूला जिला में महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के नियमों की पालना प्रभावी ढंग से की जा रही है और अब आगामी 21 जून तक सरकार के निर्देशानुसार प्रतिष्ठानों के लिए समयावधि निर्धारित करते हुए नियम लागू रहेंगे। जिलाधीश एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण चेयरमैन विनय प्रताप सिंह ने कहा कि इस बार महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के नियमों में कुछ बदलाव किया गया है और अब ऑड-इवन प्रणाली को खत्म करते हुए सभी दुकानें खोलने की अनुमति सरकार की ओर से दी गई है। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन  विनय प्रताप सिंह ने बताया कि आगामी एक सप्ताह में इस बार ऑड ईवन फॉर्मूले को बंद किया गया है वहीं नाइट कफ्र्यू निरंतर रात्रि दस बजे से लागू रहेगा।

 


मॉल 10 से शाम 8 बजे तक खोलने की अनुमति
 जिला में सभी कॉलेज कोचिंग सस्थांन, आई.टी.आई., लाईब्रेरी और ट्रेनिंग इंस्टीच्यूट, सरकारी या गैर सरकारी अगले आदेशों तक बंद रहेंगे। सभी दुकानें सुबह 9 बजे से सायं 8 बजे तक खोली जा सकेंगी। उन्होंने बताया कि गली-मोहल्लोंं की दुकानें, दूध, फल-सब्जी, किरयाना व दवा दुकानें पूर्व की हिदायतों अनुसार खोली जा सकेंगी। सभी मॉल सुबह 10 बजे से सायं 8 बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी।  होटल व मॉल में स्थित रैस्टोरैंट व बार अथवा अन्य स्थानों पर स्थित रैस्टोरैंट व बार सुबह 10 बजे से सायं 10 बजे तक खोले जा सकेंगे। इन्हें भी कोविड-19 हिदायतों की पालना व 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही खोलने की अनुमति दी गई है। होटल, रैस्टोरैंट और फास्टफूड ज्वाटंस से होम डिलीवरी 10 बजे तक मान्य रहेगी धार्मिक स्थल एक समय में 21 लोगों की अधिकतम सीमा के साथ खोले जा सकेंगे।    जिलाधीश ने बताया कि निजी वाणिज्यिक कार्यालयों को 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ खोले जाने की अनुमति प्रदान की गई है  हालांकि ऐसे सभी कार्यालयों में कोविड-19 हिदायतों का पालन प्रभावी रूप से करना होगा।


 शादी समारोह में व अंतिम संस्कार के लिए 21 व्यक्ति सभी हिदायतों के साथ एकत्रित हो सकेंगे। शादी समारोह के लिए बारात की अनुमति नहीं होगी। सामूहिक कार्यक्रम के लिए 50 लोगों की संख्या सीमित की गई है।


स्पा सैंटर बंद रहेंगे
 गोल्फ  कोर्सिज के क्लब हाऊसिज, रैस्टोरैंट तथा बार 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सुबह 10 बजे से सायं 10 बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी। गोल्फ कोर्सिज में सामाजिक दूरी तथा कोविड-19 की हिदायतानुसार ही मैंबर व आगुंतक गोल्फ कोर्सिज मैनेजमैंट की अनुमति के बाद खेलने के लिए मान्य होंगे। 


जिम सुबह 6 बजे से सायं 8 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता एवं कोविड-19 की हिदायतों के साथ खोलने की अनुमति रहेगी तथा स्पा सैंटर पूर्णत: बंद रहेंगे। स्पोर्ट्स कॉम्पलैक्स तथा स्टेडियम केवल खेल गतिविधियों के लिए खुले रहेंगे और दर्शकों को वहां पर जाने की अनुमति नहींं होगी। खेल अधिकारियों की देख-रेख में सामाजिक दूरी एवं अन्य हिदायतों की पालना सुनिश्चित की जाएगी। जिलाधीश ने कहा कि इन आदेशों को प्रभावी रूप से लागू करवाने के लिए नगर निगम आयुक्त, पुलिस उपायुक्त, सभी उपमंडल अधिकारी  सभी इंन्सीडेंट कमांडर तथा अन्य संबंधित अधिकारियों द्वारा अनुपालना सुनिश्चित करवाई जाएगी। 

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