पंजाब में प्राइवेट स्कूल अभिभावकों से वसूल सकेंगे फीस का 70 फीसदी

Edited By Updated: 23 May, 2020 10:19 AM

private schools in punjab will be able to recover 70 percent of the fees

पंजाब के निजी स्कूल संचालक अभिभावकों से टोटल फीस का 70 प्रतिशत वसूल सकेंगे। यह आदेश पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने शुक्रवार को जारी किए हैं।

चंडीगढ़ (रमेश) : पंजाब के निजी स्कूल संचालक अभिभावकों से टोटल फीस का 70 प्रतिशत वसूल सकेंगे। यह आदेश पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने शुक्रवार को जारी किए हैं। स्कूल प्रबंधकों को कहा गया है कि अगले आदेशों तक स्कूल टीचर्स व स्टाफ को सैलरी 70 प्रतिशत हिस्सा देते रहें। प्राइवेट स्कूल संचालकों ने पंजाब शिक्षा विभाग के उन आदेशों को चुनौती दी थी, जिसमें स्कूल प्रबंधकों को स्टूडैंट्स से सिर्फ ट्यूशन फीस लेने के ही निर्देश दिए गए थे।

फीस नहीं लेंगे तो सैलरी कहां से देंगे :
प्राइवेट स्कूलों ने हाईकोर्ट में गुहार लगाई थी कि अगर फीस नहीं लेंगे तो स्टाफ की सैलरी कैसे देंगे? प्राइवेट स्कूलों के संचालकों की तरफ से पेश हुए सीनियर एडवोकेट आशीष चोपड़ा ने कोर्ट में कहा कि प्राइवेट स्कूल लगातार ऑनलाइन क्लासिज के जरिए बच्चों को पढ़ा रहे हैं और अगर वह बच्चों से फीस नहीं लेंगे तो अपने स्टाफ को सैलरी कैसे देंगे। 

उन्होंने कोर्ट में दलील दी थी कि प्राइवेट स्कूलों के अपने खर्चे रहते हैं। उन्होंने भी लोन लिए होते हैं। इसके चलते हाईकोर्ट ने अंतरिम ऑर्डर्स देते हुए प्राइवेट स्कूलों को यह राहत दी है कि वह अभिभावकों से टोटल फीस जिसमें ट्रांसपोर्टेशन, कंप्यूटर फीस या जो भी चार्जेस हैं उन सब को मिलाकर जो भी फीस होती है उसका 70 परसैंट से वसूल सकते हैं।

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