पंजाब के डी.जी.पी. समेत 4 अधिकारियों पर लगा 2 लाख जुर्माना, जानें क्या है कारण

Edited By Updated: 28 Oct, 2025 09:32 PM

punjab dgp and four other officials were fined rs 2 lakh

राज्य में चल रहे मोडिफाईड वाहनों पर अदालत के आदेश के बावजूद नहीं की कार्रवाई परिवहन विभाग सचिव, परिवहन आयुक्त और संगरूर के डी.सी. से वसूला जाएगा जुर्माना

चंडीगढ़ : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब में अवैध रूप से चल रहे मोडिफाईड वाहनों के खिलाफ अदालत के निर्देशों का पालन न करने पर पंजाब के 4 वरिष्ठ अधिकारियों पर 2 लाख रुपए जुर्माना लगाया है। यह राशि अधिकारियों की सैलरी से वसूल कर पंजाब के मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करवाई जाएगी।
डी.जी.पी. गौरव यादव के अलावा प्रदीप कुमार (आई.ए.एस.), सचिव परिवहन विभाग, मनीष कुमार (आई.ए.एस.), राज्य परिवहन आयुक्त और जितेंद्र जोरवाल (आई.ए.एस.), डी.सी. संगरूर पर जुर्माना लगाया गया है। यह 2 लाख रुपए का जुर्माना पहले लगाए गए 1 लाख रुपए के जुर्माने के अतिरिक्त होगा। अदालत ने कहा कि अधिकारियों का रवैया कोर्ट के आदेशों के प्रति लगातार और जानबूझकर अवमानना को दर्शाता है। जस्टिस सुदीप्ति शर्मा ने यह आदेश शहीद भगत सिंह मिनी ट्रांसपोर्ट वैल्फेयर एसोसिएशन द्वारा दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। 
यह अवमानना याचिका 20 सितम्बर 2023 के उस आदेश के उल्लंघन से संबंधित है, जिसमें हाईकोर्ट ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत अवैध रूप से संशोधित वाहनों पर प्रभावी व नियमित कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। अदालत ने पाया कि कई अवसर दिए जाने के बावजूद अधिकारी अब तक संतोषजनक रिपोर्ट भी दाखिल नहीं कर पाए हैं।

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