Asaram's interim bail: आसाराम की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, राजस्थान सरकार से मांगी स्वास्थ्य रिपोर्ट

Edited By Updated: 18 Jul, 2026 03:01 PM

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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राजस्थान सरकार से स्वयंभू बाबा आसाराम की सेहत के बारे में सही निर्देश लेने को कहा जो चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत मांग रहा है। शीर्ष अदालत ने कहा, “हम नहीं चाहते कि कोई अनहोनी हो।”

नई दिल्ली (एजैंसी): सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राजस्थान सरकार से स्वयंभू बाबा आसाराम की सेहत के बारे में सही निर्देश लेने को कहा जो चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत मांग रहा है। शीर्ष अदालत ने कहा, “हम नहीं चाहते कि कोई अनहोनी हो।” 

राजस्थान उच्च न्यायालय ने 2013 में एक नाबालिग के साथ बलात्कार के मामले में 27 मई को 80 वर्ष से ज्यादा उम्र के आसाराम की दोषसिद्धि और उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा था।  आसाराम ने सेहत के आधार पर अंतरिम जमानत के लिए उच्चतम न्यायालय में अर्जी दी है। 

यह मामला न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति पी.बी. वराले की पीठ के सामने सुनवाई के लिए आया। 
    
राजस्थान सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) ने कहा है कि आसाराम को अपनी जीवनशैली में कुछ बदलाव करने की जरूरत है। 

पीठ ने कहा, “हम नहीं चाहते कि हम पर या आप पर कोई दोष लगे।” साथ ही, उन्होंने मेहता से आसाराम की सेहत के बारे में सही जानकारी लेने को कहा। 

मेहता ने कहा कि राज्य सरकार 20 जुलाई तक हलफनामा दाखिल करेगी। मेहता ने कहा कि 3 महीने पहले आसाराम ने अयोध्या और काशी विश्वनाथ की यात्रा की थी और हर जगह पैदल चले थे। पीठ ने मामले की सुनवाई के लिए 21 जुलाई की तारीख तय की।

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