Edited By Niyati Bhandari,Updated: 12 Aug, 2026 10:10 AM

दिल्ली हाई कोर्ट स्थित जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की अदालत ने शिरडी साईं बाबा के बारे में गलत, अपमानजनक व भड़काऊ सामग्री हटाने का केंद्र सरकार की शिकायत अपीलीय समिति को निर्देश दिया है। अदालत ने कहा समिति उन शिकायतों और अपील पर फैसला करे जिनमें कई...
नई दिल्ली (नवोदय टाइम्स): दिल्ली हाई कोर्ट स्थित जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की अदालत ने शिरडी साईं बाबा के बारे में गलत, अपमानजनक व भड़काऊ सामग्री हटाने का केंद्र सरकार की शिकायत अपीलीय समिति को निर्देश दिया है। अदालत ने कहा समिति उन शिकायतों और अपील पर फैसला करे जिनमें कई यूट्यूब वीडियो और अन्य ऑनलाइन प्रकाशनों को हटाने की मांग की गई है।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि इस सामग्री से सांप्रदायिक अशांति फैल सकती है। अदालत ने कहा कि इस मामले पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। अदालत ने कहा, जीएसी इस मामले में सात से दिन में फैसला करे। केंद्र सरकार को याचिका को एक प्रतिवेदन के तौर पर लेकर निर्णय करने का आदेश दिया।
याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि इस संबंध में यूट्यूब को प्रतिवेदन देने पर उसने कहा कि आपत्तिजनक सामग्री को हटाने के लिए अदालती आदेश की जरूरत है। अदालत ने कहा कि इस संबंध में आदेश पारित किया जाएगा।