Edited By Pardeep,Updated: 19 Aug, 2026 01:38 AM

तमिलनाडु सरकार ने मंगलवार को घोषणा की कि उसकी महिला कर्मचारियों को तीसरे बच्चे के जन्म पर भी 365 दिन का मातृत्व अवकाश मिलेगा। अभी, जिन शादीशुदा महिला सरकारी कर्मचारियों के दो से कम जीवित बच्चे हैं, उन्हें 365 दिन का मातृत्व अवकाश मिलता है, जबकि...
चेन्नईः तमिलनाडु सरकार ने मंगलवार को घोषणा की कि उसकी महिला कर्मचारियों को तीसरे बच्चे के जन्म पर भी 365 दिन का मातृत्व अवकाश मिलेगा। अभी, जिन शादीशुदा महिला सरकारी कर्मचारियों के दो से कम जीवित बच्चे हैं, उन्हें 365 दिन का मातृत्व अवकाश मिलता है, जबकि जिनके दो या उससे ज़्यादा जीवित बच्चे हैं, उन्हें 12 हफ़्ते तक मातृत्व अवकाश मिलता है।
अपने विभाग के लिए अनुदान की मांग पर चर्चा के दौरान, मानव संसाधन प्रबंधन मंत्री डी. सरथकुमार ने विधानसभा में कहा, '' चूंकि तमिलनाडु सरकार सामाजिक कल्याण और महिला सशक्तीकरण को प्राथमिकता देने वाला एक कल्याणकारी प्रशासन है, इसलिए महिला सरकारी कर्मचारियों को तीसरे बच्चे के लिए अभी मिलने वाला मातृत्व अवकाश (प्रसूति अवकाश) को 12 हफ्ते से बढ़ाकर 365 दिन कर दिया जाएगा।''
तत्कालीन राज्य सरकारों ने मातृत्व अवकाश (प्रसूति अवकाश) की शुरुआती 90 दिनों की अवधि को 2011 में बढ़ाकर छह महीने, 2016 में नौ महीने और जुलाई 2021 में एक साल (365 दिन) कर दिया था। एक सरकारी सूत्र ने बताया कि पात्रता के सामान्य नियमों के तहत फिलहाल 365 दिनों के मातृत्व अवकाश का यह लाभ उन नियमित महिला राज्य कर्मचारियों को मिलता है जिनके दो से कम जीवित बच्चे हैं।