श्रीकृष्ण जन्म भूमि-शाही ईदगाह विवाद मामला: अदालत ने दाखिल अर्जी पर आपत्तियां आमंत्रित कीं

Edited By Updated: 20 Mar, 2025 07:20 AM

krishna janmabhoomi

उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित श्रीकृष्ण जन्म भूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दाखिल अर्जी पर मंगलवार को आपत्तियां आमंत्रित करते हुए मामले की सुनवाई की अगली तारीख 3 अप्रैल तय की।

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प्रयागराज (प.स.): उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित श्रीकृष्ण जन्म भूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दाखिल अर्जी पर मंगलवार को आपत्तियां आमंत्रित करते हुए मामले की सुनवाई की अगली तारीख 3 अप्रैल तय की। 

यह अर्जी हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल की गई है जिसमें सभी की ओर से प्रतिनिधि की क्षमता में मुकद्दमा लड़ने की अनुमति मांगी गई है क्योंकि इस मामले में हिंदू पक्ष की ओर से 18 वाद दाखिल हैं और हर वाद में कई वादी हैं। 

इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा की पीठ कर रही है। अदालत ने हिंदू पक्ष की ओर से दायर एक अन्य आवेदन पर मुस्लिम पक्ष को आपत्ति दाखिल करने का समय दिया। 

इस आवेदन में प्रार्थना की गई है कि शाही ईदगाह मस्जिद के स्थान को विवादित ढांचा माना जाए। इससे पूर्व, 5 मार्च, 2025 को अदालत ने हिंदू पक्ष (भगवान श्रीकृष्ण विराजमान, कटरा केशव देव) की तरफ से दाखिल संशोधन के आवेदन को स्वीकार कर लिया था।

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