Delhi Air Pollution : दिल्ली-NCR में हवा हुई और जहरीली, एक दिन में दूसरी बार बदला GRAP, स्टेज-4 लागू

Edited By Updated: 14 Dec, 2025 08:32 AM

emergency declared in delhi caqm implements grap 4 with immediate effect

दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण की स्थिति बेहद चिंताजनक हो गई है। हवा की गुणवत्ता (Air Quality) में तेज़ी से गिरावट के चलते वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की उप-समिति ने तत्काल प्रभाव से सबसे सख्त पाबंदी यानी GRAP-4 (ग्रेप-4) लागू करने की घोषणा कर...

नेशनल डेस्क। दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण की स्थिति बेहद चिंताजनक हो गई है। हवा की गुणवत्ता (Air Quality) में तेज़ी से गिरावट के चलते वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की उप-समिति ने तत्काल प्रभाव से सबसे सख्त पाबंदी यानी GRAP-4 (ग्रेप-4) लागू करने की घोषणा कर दी है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार शनिवार शाम को हवा की गुणवत्ता में भारी गिरावट दर्ज की गई। शाम 4 बजे जहां दिल्ली का AQI (वायु गुणवत्ता सूचकांक) 431 (गंभीर श्रेणी) था वहीं शाम 6 बजे यह बढ़कर 441 और फिर 450 से ऊपर (अति गंभीर श्रेणी) पहुंच गया।

धीमी हवा की गति और स्थिर वातावरण के कारण प्रदूषक कण हवा में फैल नहीं पा रहे हैं जिससे प्रदूषण का स्तर बेतहाशा बढ़ रहा है।

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GRAP-1, 2, 3 के साथ अब GRAP-4 की पाबंदियां भी लागू

दिल्ली में अब GRAP-1, GRAP-2, GRAP-3, और GRAP-4 की सभी पाबंदियां एक साथ लागू रहेंगी। CAQM ने एनसीआर (NCR) के प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिए हैं कि वे स्थिति को और बिगड़ने से रोकने के लिए अतिरिक्त निवारक कदम उठाएँ और तत्काल कार्रवाई को तेज़ करें। CAQM ने नागरिकों से अपील की है कि वे ग्रेप के सिटीजन चार्टर का पूरी तरह से पालन करें।

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GRAP-4 में लगने वाली मुख्य पाबंदियां

GRAP-4 (AQI 450 से ऊपर) की पाबंदियां सबसे कठोर होती हैं। ये पहले से लागू चरण 1, 2 और 3 के मौजूदा उपायों के अतिरिक्त लागू होंगी:

पाबंदी का क्षेत्र GRAP-4 में प्रतिबंध
निर्माण कार्य राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं (जैसे राजमार्ग, बिजली वितरण, अस्पताल) को छोड़कर सभी तरह के निर्माण कार्यों पर पूरी तरह रोक।
ट्रकों का प्रवेश दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर रोक। केवल आवश्यक चीजें, CNG, इलेक्ट्रिक ट्रक और BS-VI इंजन वाले ट्रकों को ही छूट।
वाणिज्यिक गाड़ियाँ दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड गैर-आवश्यक हल्के वाणिज्यिक गाड़ियों (LCVs) के प्रवेश पर प्रतिबंध।
डीजल वाहन दिल्ली में पंजीकृत BS-IV या उससे पुराने डीजल के भारी मालवाहक वाहन (MGV) पर रोक।
शिक्षा कक्षा 6 से 9 और 11वीं की पढ़ाई ऑनलाइन या हाइब्रिड मोड में की जा सकती है।
ऑफिस सरकारी और गैर-सरकारी कार्यालयों को 50% क्षमता के साथ वर्क फ्रॉम होम लागू करने का आदेश दिया जा सकता है।

GRAP-3 की पाबंदियां (जो पहले से लागू हैं)

GRAP-3 (AQI 401 से 450) की पाबंदियां भी यथावत जारी रहेंगी जिनमें शामिल हैं:

  • निर्माण और विध्वंस पर प्रतिबंध: खुदाई, पाइलिंग, सीवर, पानी, बिजली लाइन बिछाने समेत अन्य निर्माण कार्यों पर सख्त रोक। छूट: रेलवे, मेट्रो, एयरपोर्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा, अस्पताल जैसे राष्ट्रीय महत्व के प्रोजेक्ट्स को।

  • उद्योग: पूरे एनसीआर में स्टोन क्रशरों और खनन गतिविधियों का संचालन बंद।

  • वाहन प्रतिबंध: दिल्ली और एनसीआर के जिलों में BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल LMV (4-व्हीलर) पर सख्त रोक (दिव्यांगों को छूट)।

  • स्कूल: दिल्ली और एनसीआर के प्रमुख शहरों में कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए हाइब्रिड मोड (ऑनलाइन और ऑफलाइन) अनिवार्य।

  • ऑफिस स्टाफ: राज्य सरकारें और दिल्ली सरकार सार्वजनिक/निजी ऑफिसों में 50% स्टाफ के साथ काम करने और बाकी को वर्क फ्रॉम होम देने का फैसला ले सकती हैं।

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नागरिकों के लिए अतिरिक्त अपील

GRAP-1 और 2 के तहत दी गई सामान्य सलाह के अलावा लोगों से अपील की गई है कि वे:

  • छोटी दूरी के लिए पैदल या साइकिल का उपयोग करें।

  • सार्वजनिक परिवहन और कारपूलिंग को प्राथमिकता दें।

  • वर्क फ्रॉम होम पर विचार करें।

  • गर्माहट के लिए कोयला या लकड़ी जलाने से बचें, और सुरक्षाकर्मियों को इलेक्ट्रिक हीटर दें।

  • अनावश्यक यात्राएं कम करें।

यह स्थिति दिखाती है कि दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण एक बार फिर स्वास्थ्य आपातकाल की स्थिति पैदा कर चुका है जिस पर तत्काल और कड़े नियंत्रण उपायों की आवश्यकता है।

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