नेपाल सुप्रीम कोर्ट का सरकार को झटका, 11 देशों से राजदूतों की वापसी पर लगाई रोक

Edited By Updated: 02 Nov, 2025 07:35 PM

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नेपाल सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के उस फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है जिसमें चीन, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और जापान सहित 11 देशों से राजदूतों को वापस बुलाने का आदेश दिया गया था। अदालत ने यह आदेश उन राजदूतों की याचिका पर दिया जिन्होंने सरकार के निर्णय को...

Kathmandu: नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने रविवार को सरकार के उस फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसमें चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और जापान सहित 11 देशों से राजदूतों को वापस बुलाने का निर्णय लिया गया था। नेपाल सरकार की कैबिनेट बैठक ने 6 अक्टूबर को फैसला लिया था कि 6 नवंबर तक 11 देशों में तैनात राजदूतों को वापस बुलाया जाएगा। ये देश हैं चीन, जर्मनी, इज़राइल, मलेशिया, क़तर, रूस, सऊदी अरब, स्पेन, ब्रिटेन, अमेरिका और जापान।

 

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट की संयुक्त पीठ न्यायमूर्ति शारंगा सुबेदी और श्रीकांत पौडेल  ने सरकार के इस फैसले पर अंतरिम आदेश (stay order) जारी करते हुए प्रक्रिया को रोक दिया है। अधिकांश राजदूतों की नियुक्ति पिछली सरकार (नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी-यूएमएल और नेपाली कांग्रेस के गठबंधन शासन) के दौरान राजनीतिक आधार पर की गई थी। नए गठबंधन की सरकार बनने के बाद इन्हें हटाने की तैयारी की जा रही थी, जिसे अदालत ने अब रोक दिया है।

 

सरकार के फैसले के खिलाफ प्रभावित राजदूतों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और अंतरिम आदेश की मांग की थी। उनका कहना था कि सरकार का यह कदम कानूनी प्रक्रिया और कूटनीतिक परंपराओं के खिलाफ है। अदालत ने फिलहाल उनकी याचिका को प्राथमिकता देते हुए सरकार के आदेश को स्थगित कर दिया है। 

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