चैरिटी के पैसा गलत इस्तेमाल करने के दोषी US के प्रेसिडेंट ट्रंप पर 15 करोड़ रुपये का जुर्माना

Edited By vasudha,Updated: 08 Nov, 2019 12:55 PM

trump fined 2 million

अमेरिका के न्यूयॉर्क सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा चैरिटी धन राशि का वर्ष 2016 संसदीय चुनावों में इस्तेमाल करने संबंधी मामले में बीस लाख डॉलर का जुर्माना लगाया है...

वाशिंगटन: अमेरिका के न्यूयॉर्क सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा चैरिटी धन राशि का वर्ष 2016 संसदीय चुनावों में इस्तेमाल करने संबंधी मामले में बीस लाख डॉलर का जुर्माना लगाया है। न्यूयॉर्क अटॉर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स के कार्यालय ने वीरवार को एक बयान जारी कर यह जानकारी दी। 

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बयान में कहा गया कि न्यूयॉर्क अटॉर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स ने आज घोषणा की कि ट्रंप ने वर्ष 2016 के राष्ट्रपति चुनावों में चैरिटी संस्थाओ का अपने चुनाव प्रचार के लिए अनुचित तरीके से उपयोग किया था जिसके के लिए उन पर बीस लाख डॉलर का जुर्माना लगया गया है। यह मामला दरअसल जून 2018 में डोनाल्ड जे ट्रम्प फाउंडेशन के खिलाफ लगाया था जिसमें ट्रंप द्वारा चैरिटी की राशि का निजी, व्यापारिक और राजनीतिक हितों में लगाए जाने का आरोप था। 

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इस मामले का निपटारा करने के लिए ट्रंप ने ट्रम्प फाउंडेशन के धन का दुरुपयोग के आरोप को स्वीकार किया है और भविष्य में धर्मार्थ सेवा पर प्रतिबंध लगाने और न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल को लगातार रिपोर्टिंग करने पर सहमति व्यक्त की है।

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