...क्योंकि नहीं है आधार कार्ड!

Edited By ,Updated: 27 Feb, 2015 02:41 PM

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जहां एक तरफ सरकार आधार कार्ड पर लोगों को रसोई गैस एलपीजी पर सस्ती सब्सिडी दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आधार कार्ड गरीब आदमी के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है।

नई दिल्ली: जहां एक तरफ सरकार आधार कार्ड पर लोगों को रसोई गैस एलपीजी पर सस्ती सब्सिडी दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आधार कार्ड गरीब आदमी के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है।

दरअसल, जिनकी आमदनी 2 से 3 हजार रुपए है उन्हें बिना आधार कार्ड के राशन नहीं मिल पा रहा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए दुकारनदार बिना आधार कार्ड के लोगों को राशन नहीं दे रहे। जबकि बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बजट से पहले उठे एक सवाल पर राशन पर आधार की बंदिश को खत्म कर दिया था, जिसके बावजूद कोर्ट के आदेश को धता बताते हुए दुकानदार लोगों को राशन नहीं दे रहे। 

कोर्ट के जारी किए गए निर्देंश के बावजूद दक्षिण दिल्ली में एक मामला सामने आया है। दक्षिण दिल्ली में मालवीय नगर के पास रहने वाली 34 साल की गीता देवी ने एक न्यूज चैनल को बताया कि उनके पास आधार कार्ड का इनरोलमेंट नंबर होने के बाद भी राशन कार्ड में नाम नहीं चढ़ाया जा रहा। गीता ने बताया कि पहले दुकानदारों ने कहा कि आधार कार्ड बनवाओ। मेरे पास आधार कार्ड का इनरोलमेंट नंबर है, लेकिन अधिकारी उसे मानने को तैयार नहीं हैं, और राशन देने से इनकार कर रहे हैं। वहीं, लोगों ने सरकार पर अपना गुस्सा निकलाते हुए कहा कि बुरे से बुरे दिन आ गए हैं। मोदी जी ने कहा था अच्छे दिन आएंगे।

उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने 24 मार्च 2014 को जारी किए अपने निर्देश में कहा था कि नागरिकों को सुविधा देने में आधार की अनिवार्यता कतई नहीं होनी चाहिए। कोर्ट का निर्देश है कि किसी भी व्यक्ति को आधार नंबर न होने की वजह से किसी ऐसी योजना के लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा, जिसके लिए वह योग्य है। सभी विभागों को निर्देश दिया जाता है कि वह अपने फॉर्म और सर्कुलर में ज़रूरी बदलाव करें ताकि आधार नंबर की अनिवार्यता न हो।  

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